मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में इन्टर्नशिप के सफल क्रियान्वयन हेतु आयोजित बैठक में जिला कलक्टर ने दिए निर्देश
चूरू, मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना-2021 के अन्तर्गत इन्टर्नशिप के सफल क्रियान्वयन हेतु जिलास्तरीय समिति की बैठक सोमवार को जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान जिला कलक्टर ने योजनान्तर्गत लाभान्वित आशार्थियों को प्रशिक्षित करने एवं उनसे कार्यालय सम्बन्धी कार्य करवाने तथा इंटर्नशिप के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के अन्तर्गत इन्टर्नशिप हेतु आशार्थियों को आवंटित कार्यालय हेतु उनके मोबाईल पर प्राप्त एस.एम.एस. एवं एस.एस.ओ.आई.डी. पर आवंटित विभाग/कार्यालय प्रदर्शित होना सुनिश्चित करने के पश्चात् ही इन्टर्नशिप हेतु ज्वॉईन करवाया जाये ताकि विभागीय आदेशों की प्रतीक्षा में आशार्थियों को जिला/ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों में अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने आशार्थियों से इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य कार्यालय में जमा करवाने हेतु निर्देशित किया कि आशार्थी वर्तमान में कहीं भी नियमित रूप से अध्ययनरत नहीं है तथा न ही कहीं निजी, राजकीय क्षेत्र में कार्यरत है। नियमित रूप से अध्ययन कर रहे अथवा जिले से बाहर रहकर अन्यत्र कहीं कोचिंग कर रहे आशार्थियों को ज्वॉइन नहीं कराया जाए। योजना में आशार्थियों से 4 घण्टे प्रतिदिन अथवा 20 घण्टे प्रति सप्ताह के अनुसार कार्य करने का निर्णय कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वयं के स्तर पर लिया जा सकता है। आशार्थी द्वारा शिक्षण कार्य, रजिस्टर संधारण, कार्यालय सम्बन्धी, कम्प्यूटर कार्य, फाईल सम्बन्धी कार्य, सर्वे तथा अन्य कार्य में सहयोग करवाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कार्यालयाध्यक्ष प्रत्येक माह का उपस्थिति प्रमाण पत्र आगामी माह की तारीख 5 तक आशार्थी को देना सुनिश्चित करें तथा स्पष्ट रूप से हस्ताक्षर, मोहर, अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नम्बर का अंकन अवश्य करें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उपस्थिति का सत्यापन किया जा सके। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्यालय में इन्टर्नशिप कर रहे समस्त आशार्थियों को एक साथ एक ही उपस्थिति पत्र में उपस्थिति दी जाये, जिसका एक निर्धारित प्रपत्र भी सभी समिति सदस्यों को वितरित किया गया तथा मेल द्वारा सॉफ्ट कॉपी भी भेजे जाने हेतु निर्देशित किया गया।
आशार्थियों के रजिस्टर का नियमित रूप से संधारण किया जाये तथा अनुपस्थित आशार्थियों का लाल स्याही पेन से अनुपस्थित मार्क किया जाये। उपस्थिति प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार की ओवर राईटिंग, कॉट-छाट, कम्प्यूटर एडिट नहीं किया जाये तथा दिनांक में माह को शब्दों में लिखा जाये।
आशार्थियों के अनुपस्थित दिवस की गणना कार्यालय दिवस को अनुपस्थिति के आधार पर किया जाये तथा एक माह से अधिक/लगातार अनुपस्थित रहने पर रोजगार कार्यालय को मेल द्वारा सूचित किया जाये ताकि ऎसे आशार्थियों का बेरोजगारी भत्ता बंद कर नये लम्बित आशार्थियों बेरोजगारी भत्ता चालू किया जा सके।
सहायक निदेशक (रोजगार) वर्षा जानू ने मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना की जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 9.000 बेरोजगार आशार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। वर्तमान में 6,774 आशार्थियों द्वारा विभिन्न राजकीय कार्यालयों में प्रतिदिन चार घण्टे इन्टर्नशिप की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस कार्यालय द्वारा दो रोजगार सहायता शिविरों का आयोजन किया जा चुका है जिसमें विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों द्वारा 1448 आशार्थियों का प्रारम्भिक चयन किया गया है।