कोटपा अधिनियम का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के काटे चालान
सीकर, चिकित्सा विभाग के राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सोमवार को सीकर शहर में कार्रवाई की गई। विभाग की टीम ने 30 से अधिक दुकानों पर जांच कर 17 व्यापारियों के चालान काटे।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ निर्मल सिंह के निर्देशन में टीम ने बजरंग कांटा, जयपुर रोड़, गोकुलपुरा तिराहे पर दुकानों पर जांच की। शहर में रेस्टोरेंट एवं किराणा की दुकानों पर जांच की एवं दुकानांे पर बीङी, सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद पाये गये तथा कोटपा एक्ट का उल्लंघन पाए जाने पर उन दुकानदारों के कोटपा एक्ट के तहत चालान काटे। दुकानदारों को तम्बाकू उत्पाद संबन्धित नियमों का पालन करने के लिए पाबंद किया। टीम ने चाय की दुकानों, रेस्टोरेंट, कैफे आदि की जांच की और जिन पर तम्बाकू उत्पाद बेचना पाया गया उनके चालान काटे। वहीं जिन दुकानदारांे ने तम्बाकू उत्पाद बेचने सम्बन्धित सूचना प्रदर्शित नहीं कर रखी थी उन दुकानदारों पर धारा 6 (ं) के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। दुुकानदारों ने सिगरेट एवं तम्बाकू को बढ़ावा देने वाले बोर्ड लगा रखे थे उनको मौके पर ही हटवाया गया।तम्बाकू उत्पादों का सेवन कर रहे लोगों को समझाया गया कि तम्बाकू एवं नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करें। व्यापारियो को कोटपा अधिनियम की पालन करने के निर्देश दिये गये। टीम में कार्यक्रम अधिकारी डॉ संजय शर्मा, शिवसिंह शेखावत थे।