महिला अभ्यर्थी के लिए वरिष्ठ अध्यापक का पद सुरक्षित रखे आरपीएससी – हाई कोर्ट
भर्ती-2018 में नोटिस जारी कर मांगा जवाब
झुंझुनू, राजस्थान हाई कोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) भर्ती -2018 में योग्य महिला अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया में शामिल नही करने पर दायर याचिका की सुनवाई कर प्रार्थिया के लिए गणित विषय मे एक पद सुरक्षित रखने के आदेश के साथ ही आरपीएससी व निदेशक माध्यमिक शिक्षा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले के अनुसार हरिपुरा निवासी प्रार्थिया पूनम चौधरी ने वरिष्ठ अध्यापक (मा. शि.) प्रतियोगी परीक्षा -2018 में गणित विषय से आवेदन किया था। बाद में द्वितीय चरण में घोषित परिणाम में योग्य पाए जाने पर आरपीएससी ने 7 सितम्बर 2021 को पत्र जारी कर 5 दिवस में अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय में दस्तावेज जमा कराने के आदेश दिए। इस पर प्रार्थिया ने आदेशानुसार दस्तावेज जमा करा दिए। बाद में आरपीएससी ने अभ्यर्थी को छोड़कर अन्य चयनित अभ्यर्थियों का चयन कर उनकी सूची सम्भाग आवंटन एवं नियुक्ति हेतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भिजवा दी। जिस पर निदेशालय ने 12 अक्टूबर 2021को चयनित अभ्यर्थियों को सम्भाग आवंटन कर दिए। बहस में एडवोकेट संजय महला ने कहा कि प्रार्थिया मेरिट में चयनित है तथा आरपीएससी ने उस से कम अंक धारितो को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल कर नियुक्ति दी है। अतः योग्य अभ्यर्थी को चयन से वंचित करना विधि सम्मत नही है। भर्ती प्रक्रिया अभी जारी है। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश महेन्द्र कुमार गोयल ने राज्य सरकार, सचिव आरपीएससी व निदेशक माध्यमिक शिक्षा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है तथा योग्य अभ्यर्थी के लिए एक पद सुरक्षित रखने के आदेश दिए।