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सरकारी विभाग, निगम, स्वायत्तशाषी संस्थान की परिसम्पति का चुनाव प्रचार कार्य के लिए प्रयोग नहीं हो – जिला निर्वाचन अधिकारी

सीकर, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने आदेश जारी कर भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान जयपुर के दिशा-निर्देशानुसार विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों, स्वायत्तशाषी निकायों व अर्द्धसरकारी संस्थाओं के भवनों, स्थानों, वाहनों, खम्बों व अन्य विभिन्न प्रकार की परिसम्पतियों के विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों व अन्य द्वारा चुनाव प्रचार कार्य में प्रयोग पर कतिपय प्रतिबन्ध लगाते हुए इन्हें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। आदर्श आचार संहिता के विविध प्रावधानों की कड़ाई से पालना करने के लिए समय-समय पर सभी संबंधितों को निर्देश जारी किये गये हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया है कि आदर्श आचार संहिता के विविध प्रावधानों की कड़ाई से पालना कर यह सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी सरकारी विभाग, निगम, स्वायत्तशाषी संस्थान, निकाय की किसी भी प्रकार की परिसम्पति का चुनाव प्रचार कार्य के लिए प्रयोग नहीं हो व इनका कोई भी कर्मचारी व अधिकारी किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले। होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर व नारे इत्यादि लगाने व लिखने तथा चुनाव सभाओं व जुलूसों इत्यादि के संबंध में भी आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जावे। किसी भी सरकारी-अर्द्धसरकारी विभाग, निगम या स्वायत्तशाषी संस्थान के स्वामित्व व नियन्त्रण वाली किसी भी परिसम्पति के चुनाव प्रचार के लिए किसी भी प्रकार के प्रयोग व आदर्श आचार संहिता के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए सम्बन्धित विभाग, निगम, स्वायत्तशाषी संस्थान के नियन्त्रण अधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए तद्नुसार कार्यवाही की जावे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग्स इत्यादि लगाने, चुनावी सभा व जुलूसों के आयोजन, विश्रामगृहों व डाक बंगलों तथा वाहनों के उपयोग के संबंध में भी आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों व समय-समय पर जारी विविध दिशा-निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करावें।

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