अपराधझुंझुनूताजा खबर

नाबालिग लडक़ी से घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के दो आरोपियों को 3-3 वर्ष का कारवास

पुलिस थाना पिलानी

झुंझुनूं,यौन हिंसा से बालको का संरक्षण अधिनियम के विशिष्ट न्यायाधीश सुकेश कुमार जैन द्वारा घर में घुसकर दिन दहाड़े एक नाबालिग लडक़ी से छेड़छाड़ करने के मामले में दो आरोपियों क्रमश: मातादीन उर्फ बिल्लू पुत्र महेन्द्र सिंह मीणा व गोविन्द पुत्र सत्येन्द्र मीणा निवासीगण झेरली को 3-3 वर्ष के कारावास की सजा तथा एक-एक हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। मामले के अनुसार 5 सितम्बर 2016 को पीडि़त नाबालिग की माता ग्राम झेरली निवासी ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना पिलानी पर दी कि उसकी नाबालिग लडक़ी गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 7 में पढ़ती है तथा उसकी बहिन की लडक़ी भी कक्षा 7 में पढ़ती है। कई रोज से गोविन्द व मतादीन उर्फ बिल्लू दोनो लड़कियों को स्कूल आते-जाते छेड़छाड़ करते है। इसकी शिकायत जब उनके घरवालो को की तो घरवालो ने कहा कि समझा देंगे। 3 सितम्बर 2016 को दोनो लड़कियों की माता पिलानी बाजार में सामान बेचने गयी थी तथा लडक़ी के पिता मजदूरी करने चले गये। घर पर दोनो नाबालिग लड़किया थी क्योंकि इन दोनो नाबालिग लड़कियो के मन में भय होने के कारण उन्होंने स्कूल आना-जाना छोड़ रखा था, कि दोपहर करीब 3 बजे गोविन्द व मातादीन उर्फ बिल्लू मोटरसाईकिल लेकर उसके घर में घुस गये व उसकी लडक़ी को गलत नियत से पकड़ लिया व उठाकर ले जाने लगे तो वहां उपस्थित उसकी बहिन की लडक़ी व उसकी लडक़ी ने शोर शराबा किया व पड़ौसियों के आने से दोनो भाग गये। पुलिस ने इस रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर बांद जांच दोनो के विरूद्ध पोक्सो एक्ट आदि में सम्बन्धित न्यायालय में चालान पेश कर दिया। इस्तगासा पक्ष द्वारा करीब 9 गवाहान के बयान करवाये गये। नाबालिग लडक़ी की तरफ से पैरवी कर रहे वकील राजेन्द्र सिंह निर्वाण एवं विशिष्ट लोक अभियोजक लोकेन्द्र सिंह ने न्यायालय में तर्क दिया कि मामला गंभीर प्रकृति का है तथा गवाहान के बयानो से मामला पूर्णत: सिद्ध है। न्यायाधीश ने पत्रावली पर आई साक्ष्य का बारिकी से विश£ेषण करते हुये दोनो आरोपियों मातादीन उर्फ बिल्ल व गोविन्द को उक्त अनुसार सजा देते हुये उन्हे धारा 454 में भी दो-दो वर्ष का और कारावास तथा एक-एक हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित करते हुये सभी सजाएं साथ-साथ भुगतने का आदेश भी दिया।

Related Articles

Back to top button