जिला कलेक्टर नरेश कुमार ठकराल ने आदेश जारी कर कानून व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द एवं लोक शांति बनाये रखने के लिए सम्पूर्ण सीकर जिला क्षेत्र में इण्टरनेट सेवाओं पर 3 अप्रेल की रात्रि 11.30 बजे तक अस्थाई प्रतिबन्ध लागू किया है। उन्होंने बताया कि यह आदेश जिले के समस्त पुलिस थाना क्षेत्रों की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।