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लडक़ी को बहला-फुसलाकर अपहरण करने के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

झुंझुनूं, विशेष न्यायाधीश (लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम व बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम) झुंझुनूं सुकेश कुमार जैन द्वारा दिये एक निर्णय में एक लडक़ी को बहला-फुसलाकर अपहरण करने के आरोपी ओमप्रकाश पुत्र हरकाराम छिपा निवासी देसलसर तहसील नौखा जिला बीकानेर को तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा दी है। मामले के अनुसार 23 मई 2017 को पीडि़त लडक़ी के पिता गिरधारी ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना उदयपुरवाटी पर दी कि 22-23 मई 2017 की रात को उक्त ओमप्रकाश उसके घर में घुसा तथा उसके घर में सो रही उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया और जाते समय एक मोबाईल भी ले गया। ओप्रकाश उसकी ढ़ाणी गौरसियों की तन बारवा में डीजे पर काम करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर बाद जांच ओमप्रकाश के विरूद्ध सम्बन्धित न्यायालय में चालान पेश कर दिया। विशेष लोक अभियोजक लोकेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा इस्तगासा पक्ष की तरफ से कुल 12 गवाहान के बयान करवाये गये तथा 22 दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये। न्यायालय ने पत्रावली पर आई साक्ष्य का बारिकी से विश£ेषण करते हुए आरोपी ओमप्रकाश को उक्त अनुसार सजा देते हुए उस पर पांच हजार रूपये अर्थदण्ड भी करते हुए अर्थदण्ड अदा नही करने पर एक माह के साधारण कारावास की सजा और दिये जाने का आदेश दिया जबकि आरोपी ओमप्रकाश को पोक्सो एक्ट के आरोप से बरी कर दिया।

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