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सूरजगढ़ पंचायत समिति के प्रधान पद का उपचुनाव टला

हाईकोर्ट ने लगाया स्टे

सूरजगढ़ [के के गाँधी ] सूरजगढ़ पंचायत समिति में प्रधान पद पर शुक्रवार को होने वाला उपचुनाव हाईकोर्ट द्वारा 1 दिन पहले स्थगन आदेश लगाने से टल गया। जानकारी के मुताबिक काकोड़ा निवासी अनिल कुमार पुत्र धर्मपाल डैला ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी याचिका में गुहार थी कि सुभाष पूनियां के विधायक बन जाने के बाद प्रधान पद व पंचायत समिति सदस्य का पद रिक्त हो गया था। जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने 17 मई को प्रधान पद पर उपचुनाव कराए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया था। अनिल कुमार ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पंचायत समिति सदस्य का चुनाव प्रधान पद के चुनाव से पूर्व करवाया जाए ताकि उन लोगों को भी रिप्रजेंटेशन करने का मौका मिले। याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव नोटिफिकेशन पर स्थगन आदेश जारी कर दिए और 4 सप्ताह बाद मामले की सुनवाई के आदेश जारी कर दिए। जिससे स्पष्ट हो गया कि अब 17 मई को प्रधान पद पर होने वाला उपचुनाव टल गया है। उप चुनाव की घोषणा होते ही दोनों पार्टियां जोड़ तोड़ बिठाने में जुट गई थी।

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