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पेड न्यूज पर रहेगी नजर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापनों का करवाना होगा अधिप्रमाणन

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) सिद्धार्थ सिहाग की अध्यक्षता में हुई एमसीएमसी की बैठक, मीडिया मॉनीटरिंग पर हुई विस्तृत चर्चा

चूरू, जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) एवं एमसीएमसी अध्यक्ष सिद्धार्थ सिहाग की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला स्तरीय एमसीएमसी की बैठक का आयोजन जिला कलक्ट्रेट में किया गया। बैठक में विधानसभा आम चुनाव 2023 में पेड न्यूज मॉनीटरिंग एवं विज्ञापन अधिप्रमाणन पर विस्तार से चर्चा की गई।
इस मौके पर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान की मंशा के साथ भारत निर्वाचन आयोग ने पेड न्यूज एवं विज्ञापन अधिप्रमाणन को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। हमारी यह कोशिश रहेगी कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की समुचित पालना सुनिश्चित हो। विधानसभा आम चुनाव के दौरान जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पेड न्यूज और विज्ञापनों पर समुचित नजर रहेगी। उन्होंने बैठक के दौरान राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को पेड न्यूज एवं विज्ञापन अधिप्रमाणन को लेकर आवश्यक जानकारी देने के निर्देश प्रदान किए और कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली सामग्री पर भी पूरी नजर रहेगी। किसी भी प्रकार की फेक न्यूज अथवा एमसीसी का उल्लंघन करने वाली पोस्ट किए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

बैठक के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर लोकेश कुमार गौतम, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के संयुक्त निदेशक मनोज कुमार गर्वा, आकाशवाणी केन्द्र कार्यक्रम प्रमुख कमलेश मीणा, स्वतंत्र पत्रकार नरेन्द्र शर्मा, समिति के सदस्य सचिव सहायक निदेशक (जनसंपर्क) कुमार अजय उपस्थित रहे।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) सिहाग ने बताया कि बताया कि पेड न्यूज पर निगरानी के लिए सूचना केंद्र में प्रकोष्ठ संचालित किया जा रहा है। संदेहास्पद ‘पेड न्यूज‘ की जानकारी मिलने पर, शिकायत के आधार पर एवं स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया जाएगा। प्रकरण दृष्टिगत होने पर जिला स्तरीय एमसीएमसी के निर्देश पर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 96 घंटों के अंदर द्वारा संबंधित प्रत्याशी को नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस प्राप्ति के समय के 48 घंटों के अन्दर अभ्यर्थी को उस नोटिस का जवाब देना होगा। रिटनिर्ंग अधिकारी प्राप्त जवाब को जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन व अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी ) के पास भेजेगा, जिस पर जिला स्तरीय एमसीएमसी जवाब प्राप्त होने के 48 घंटों के अंदर अपना निर्णय देगी। रिटनिर्ंग अधिकारी उस निर्णय से अभ्यर्थी को सूचित करेंगे और कन्फर्म पेड न्यूज का खर्च अभ्यर्थी के खर्चे में जोड़ा जायेगा। निर्णय के विरुद्ध अभ्यर्थी निर्णय की प्रति प्राप्ति के 48 घण्टों के अंदर राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन व अनुवीक्षण समिति (एमसएमसी) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी ने यदि अपने जवाब में पेड न्यूज होना मान लिया है तो पेड न्यूज की लागत डीपीआर, डीएवीपी के आधार पर ज्ञात कर अभ्यर्थी के खाते में जोड़ दी जाएगी।

जिला कलक्टर सिहाग ने बताया कि चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बिना अधिप्रमाणन विज्ञापन नहीं प्रसारित किए जा सकेंगे। ई पेपर में प्रकाशित विज्ञापनों, बल्क एसएमएस, मोबाइल वैन पर प्रसारित होने वाली सामग्री का भी अधिप्रमाणन आवश्यक होगा। मतदान दिवस तथा मतदान दिवस के पूर्व दिवस को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले वाले विज्ञापनों का भी अधिप्रमाणन जरूरी होगा। अभ्यर्थियों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों के प्रमाणीकरण हेतु संबंधित लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को आवेदन करना होगा, जिसमें वह विधानसभा स्थित है। जिला स्तरीय एमसीएमसी के सदस्य सचिव एवं सहायक निदेशक (जनसम्पर्क) कुमार अजय ने बताया कि पेड न्यूज मॉनीटरिंग एवं विज्ञापन अधिप्रमाणन के लिए प्रकोष्ठ का संचालन विधिवत रूप से सूचना केंद्र, चूरू में कर दिया गया है। अभी तक किसी प्रकार की पेड न्यूज की सूचना, शिकायत प्राप्त नहीं हुई है तथा न ही विज्ञापन अधिप्रमाणन के लिए कोई आवेदन प्राप्त हुआ है।

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