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फाईनेन्सरों के सीजर यार्ड पर कर बकाया को लेकर परिवहन विभाग का छापा

सीकर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सीकर पी० एल० बामनिया एवं अति० प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सीकर, डॉ० वीरेन्द्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में तीन परिवहन निरीक्षक देवेन्द्र कुमार सुण्डा, बजरंग लाल खीचड,, झाबर सिंह घायल मय उड़नदस्तों की टीम के साथ फाइनेन्सरों के यार्ड में जब्त वाहनों की जांच की जिसमें संतरा देवी गोरा पार्किंग यार्ड में 13 परिवहन यानों में से 4 वाहन बिना कर चुकाये पाये जाने पर चालान कर डिटेन किये तथा श्रीराम फाइनेंसर यार्ड सीकर में 15 परिवहन यानों में से 5 वाहन बिना कर चुकाये पाये जाने पर चालान बनाये जाकर डिटेन कर फाईनेंसरों को तत्काल कर जमा कराने के लिए पाबन्द किया गया तथा किश्त में चूक पर वाहन स्वामी से वाहन जब्त करने के बाद निर्धारित प्रकिया के बाद निर्धारित समय में फेंश रजिस्ट्रेशन फाइनेंसर के नाम कराने के लिए निर्देशित किया गया ।

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम के तहत फाईनेंसर द्वारा किश्त न जमा कराने पर पकड़े जाने पर कर जमा का दायित्व फाईनेंसर का होता है, फाईनेंसरों को हिदायत दी गई कि बिना व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त किये वाहनों का क्रय.विक्रय नहीं कर सकते है। वाहनों से विभाग को करीब 10 लाख रूपये तक का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है, यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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