कोरोना वायरस से बचाव के लिए
झुंझुनूं, कोरोना वायरस से बचाव के लिए झुंझुनूं के वकील व न्यायालय भी पूरी तरह सतर्क है। झुंझुनूं अभिभाषक संघ के अध्यक्ष बाबूलाल मील ने आज मंगलवार को सभी वकीलो को नि:शुल्क मास्क वितरित किये वहीं राज्य सरकार व उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी निर्देश के अनुसार झुंझुनूं के वकीलो की एक आपात बैठक आज मंगलवार को बुलायी गयी व निर्णय लिया गया कि झुंझुनूं स्थित सभी न्यायालयो में वकील सोमवार से 31 मार्च 2020 तक कार्य स्थगन रखेंगे व न्यायालयों में नही जायेगे। उधर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अधिनस्थ न्यायालयों को जारी सर्कुलर के अनुसार केवल अर्जेट मामलो की ही 31 मार्च तक सुनवायी की जायेगी जिनमें अर्जेन्ट मामलो, जमानत दरख्वास्त, स्टे, सुपुर्दगी आदि शामिल है तथा धारा 164 के तहत अथवा मृत्यु कालीन बयान ही केवल 31 मार्च तक रिकॉर्ड किये जायेंगे तथा जो मामले अर्जेन्ट नही है उन मामलो में एक कॉमन तारीख दे दी जायेगी और पक्षकार व वकीलो को आगामी तारीख की न्यायालय में नही आने पर सूचना दे जायेगी। सर्कुलर में यह भी बताया गया है कि न्यायालय पक्षकारो को न्यायालय में उपस्थित होने के लिये बाध्य नही करेगा यदि कोई विशेष मामले हो तो पक्षकारो को बुलाया जा सकेगा तथा उक्त दिनांक 31 मार्च तक मुलजिम, पक्षकार, गवाह आदि न्यायालय में नही आने पर उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की जायेगी। सर्कुलर में यह भी बताया गया है कि जो बन्दी जेल में है उनको विडियो क्रॉन्फ्रेसिंग के जरिये ही रिमांड आदि दिये जायेंगे। उच्च न्यायालय ने वकीलों से भी कहा है कि वे पक्षकारो को सलाह दे कि वे न्यायालय परिसर में इक्कठा ना हो। कानून के विद्यार्थी व इन्टरशीप कर रहे विद्यार्थी न्यायालय परिसर में नही आयेंगे तथा न्यायालय में भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न नहीं की जाये व ना कोई समारोह न्यायालय परिसर में आयोजित किये जाये तथा विशेष मामलो में ही मध्यस्तथा की सुनवायी की जाये। उच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि राज्य सरकार एक नोडल ऑफिसर प्रत्येक जिले में नियुक्त करे तथा मेडिकल की टीम सभी न्यायालय परिसर में प्राथमिक मेडिकल चेकअप कर लोगो को न्यायालय परिसर में आने दे। इसके साथ ही न्यायालय परिसर में कैन्टीन व उन दुकानो को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है जो खाना सप्लाई आदि का काम करती है तथा सभी न्यायालयों व उनके दवाजे, हेन्डल, चेयर, टेबल आदि की दिन में दो बार साफ-सफाई की जाये तथा वकील को 31 मार्च 2020 तक कोट पहनने के लिये भी बाध्य नही है तथा वकील न्यायालय परिसर में मास्क पनहकर जा सकते है। उधर झुंझुनूं न्यायालय परिसर में आज से ही कैन्टीन बंद कर दी गयी है।