चूरु, [सुभाष प्रजापत ] पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को नाबालिग से रेप करने के दोषी को 14 साल की सजा और एक लाख के जुर्माने दंडित किया है। मामला साल 2020 का है और जिले के सुजागढ़ थाना क्षेत्र का है।पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट वरूण सैनी ने बताया कि विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट सोनिका पुरोहित ने साल 2020 के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 साल का कारावास और एक लाख रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।एडवोकेट सैनी ने बताया कि सुजानगढ़ थाना में तीन जुलाई 2020 को मामला दर्ज हुआ था। जिसमें बताया कि आरोपी का नाबालिग के घर आना जाना था। जो नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और रेप कर दिया। इस दौरान उनके नाबालिग का अश्लील वीडियो और फोटो ले ली। जिसको वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ रेप करता रहा।पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया। मामले में आरोपी के मोबाइल को जांच के लिए एफएसएल भेजा गया। जिसमें सामने आया कि उक्त मोबाइल से नाबालिग के वीडियो और फोटो लिये गये थे। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखा गया।