होम वोटिंग 14 से 19 नवम्बर तक
सीकर, जिले में होम वोटिंग के विकल्प का चयन करने वाले पात्र मतदाताओं ने मंगलवार को अपने मताधिकार प्रयोग कर मतदान प्रक्रिया में भागीदारी की। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ स्वामी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में पहली बार पात्र मतदाताओं (दिव्यांग, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकजन, गंभीर बीमारियों से पीड़ित तथा मतदान केंद्र तक पहुंचने में असक्षम) को होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी स्वामी ने बताया कि जिले में होम वोटिंग के विकल्प का चयन करने वाले पात्र मतदाता पोस्टल बैलेट के माध्यम से होम वोटिंग के प्रथम चरण 14 नवम्बर से 19 नवम्बर तक मतदान कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत विशेष मतदान दल पात्र मतदाताओं के घर जाकर पूरी गोपनीयता के साथ डाक मतपत्र के माध्यम से उनका मतदान कराएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी स्वामी ने बताया कि जो मतदाता होम वोटिंग के पहले चरण के दौरान घर पर अनुपस्थित रहेंगे, उनके लिए 20 और 21 नवम्बर को विशेष मतदान दल दूसरी बार विजिट करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ स्वामी ने बताया कि मंगलवार को होम वोटिंग के लिए पात्र जिले में 3 हजार 266 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता है। इनमें से 80 वर्ष से ऊपर वरिष्ठ नागरिकजन 2678 व 588 दिव्यांग मतदाता है। इनमें से मंगलवार को होम वोटिंग के पहले दिन 80 वर्ष से अधिक और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कुल 681 मतदाताओं ने घर से मतदान किया। गौरतलब है कि होम वोटिंग के लिए निर्वाचन विभाग ने बीएलओ के जरिए घर-घर फार्म वितरित कराए थे। इसके तहत प्रथम दिन जिले में मंगलवार को 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं ने होम वोटिंग के जरिये मताधिकार का प्रयोग किया और अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने बॉल पेन से क्रॉस या टिक मार्क लगाकर उसे सीलबंद कर मतदान पेटी में डाला।