
झुंझुनूं, वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में एवं होली के त्यौहार को मध्यनजर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने एंव जान-माल की सुरक्षा किये जाने की दृष्टि से अन्तर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रामावतार मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत होली के अवसर पर झुन्झुनू जिले में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक पटाखें नहीं छोड़े जावेगें व अन्य आतिशबाजी को भी प्रतिबन्ध किया जाता है।
विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षाओं को मध्यनजर रखते हुए रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक डीजे/तेज आवाज में गाने बजाने को भी प्रतिबन्ध किया जाता है।
जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी 3 व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र यथा रायफल, रिवाल्वर, पिस्तौल एवं बन्दूक आदि किसी भी प्रकार के धारदार हथियार जैसे गंडासा, बछीं, तलवार, कृपाण, चामू, गुप्ती, त्रिशूल, संगीन पंजा, कांच के टुकड़े, कांच की बोतले आदि तथा सभी प्रकार के कुन्द हथियार जैसे लाठी, डण्डा को न तो साथ रखेगा व न ही इसका प्रदर्शन करेगा। यह प्रतिबन्ध कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यरत सभी केन्द्रीय/राज्य/बैंक/कर्मचारियों/अधिकारियों एवं पुलिस बल पर लागू नहीं होगा। यह आदेश ऐसे अपंग, असहाय या वृद्ध व्यक्ति जो लाठी का सहारा ही लेकर चल सकते है, उनके सहारे के लिए रखी गई, लाठी पर उक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। सिख धर्म अनुयायियों को उनकी धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। बिना अनुमति के जुलूस निकालने, सभा आयोजित करने को प्रतिबन्धित किया गया है। जुलूस निकालने व सभा आयोजित करने के लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी भी प्रकार के घातक रसायनिक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ एवं झुंझुनूं, घातक तरल पदार्थ बोतल में लेकर विचरण नहीं करेगा।
कोई भी व्यक्ति इस दौरान धार्मिक भावना भड़काने वाले ऑडियो, केसेट नहीं चलायेगा, न ही ऐसे नारे लगायेगा जिससे अन्य सम्प्रदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचती हो।
किन्हीं भी व्यक्तियों को उनकी अनिच्छा होते हुए उन पर रंग, गुलाल, घातक रसायन भरे गुब्बारे, कीचड़, ऑयल पैन्ट या अन्य प्रकार का कोई भी पदार्थ नहीं लगाये जावेगें/डाले जावेगें।
कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय के धार्मिक / पूजा स्थलों पर रंग, गुलाल, रंग के मुख्यारे, रंग से भरी बोतले आदि नहीं फेकेगें व न ही धार्मिक / पूजा स्थलों की दीवारों के विरूपण का कृत्य करेगें।
कोई भी व्यक्ति अपने पास अत्यधिक आवाज वाले पटाखे एवं आतिशबाजी न तो अपने पास रखेगा, न ही इसका विक्रय एवं भंडारण करेगा व न ही इनका उपयोग करेगा।
कोई भी व्यक्ति अग्निवाहक पटाखे एवं सूतली बम का उपयोग पैट्रोल पम्पों, गैस गोदामों, इंडेन एलपीजी बॉटलिंग प्लान्ट बाकरा रोड़, बाडलवास (झुन्झुन), आयुद्ध डिपो क्षेत्र के 500 मीटर परिधि में नहीं करेगा। उक्त आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।