Video News – क्या आप भी हैं किसान ? 30 मई से सरकार देने जा रही है किसानों को बड़ा लाभ
किसानो के लिए खुश खबरी, इस सरकारी योजना के लिए 30 मई से मांगे जायेगे आवेदन
आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा करने की सिरदर्दी अब होगी समाप्त
राजस्थान सरकार ने फसल सुरक्षा मिशन के तहत तारबंदी के नियमो में किया सरलीकरण
झुंझुनू, किसान दिन रात मेहनत करके अपनी फसल को तैयार करता है लेकिन आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा करना बड़ा चुनौती का काम रहा है। किसानों के लिए बजट में की गई घोषणा आवारा पशुओं से फसल को बचाने में बहुत ही लाभकारी साबित होगी। राजस्थान सरकार द्वारा पहले फसल सुरक्षा मिशन के तहत जो तारबंदी के लिए शर्तें लागू थी उनका इस बार और अधिक सरलीकरण कर दिया गया है। साथ ही झुंझुनू जिले में इस बार तारबंदी का लक्ष्य भी बड़ा कर दिया गया है। सहायक निदेशक डॉ विजयपाल कस्वां ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन में आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए पहले 3 किसान को समूह में 30 बीघा भूमि होने पर तारबंदी के लिए लाभ दिया जाता था। लेकिन सरकार ने अब इसमें नियमों का सरलीकरण कर दिया है। अब कोई किसान व्यक्तिगत रूप से जिसके पास 1. 5 हेक्टेयर भूमि है वह भी तारबंदी के लिए आवेदन कर सकता है। साथ ही कम से कम 2 किसान जिनके पास 1. 5 हेक्टेयर भूमि है वह भी तारबंदी के लिए समूह में आवेदन कर सकते हैं। योजना के अनुसार किसान को 1. 5 हेक्टेयर भूमि होने पर 400 रनिंग मीटर तार बंदी की लागत का 50% या अधिकतम 40000 रु तक का अनुदान दिया जाएगा। वही लघु या सीमांत किसान को तारबंदी की लागत का 60% या अधिकतम 48000 रु तक अनुदान दिया जाएगा। डॉ कस्वां ने जानकारी देते हुए बताया कि आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए तारबंदी के लिए आवेदन की प्रक्रिया 30 मई से शुरू की जा रही है। तारबंदी योजना के लिए किसान को ई-मित्र के जरिए राज किसान पोर्टल से आवेदन करना होगा जिसमें जन आधार कार्ड, नई जमाबंदी देनी होगी, लघु व सीमांत श्रेणी में आवेदन करने वाले किसानों को जन आधार सीडिंग या लघु सीमांत किसान होने का प्रमाण पत्र लगाना होगा। इस बार जिले को 2लाख 12हजार 200 मीटर कांटेदार या चैन लिंक तारबंदी का लक्ष्य मिला है जो पहले से अधिक है। इससे और अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकते है। वही आपकी जानकारी के लिए बता दे कि शर्तो में परिवर्तन होने के कारण पूर्व के लंबित आवेदन निरस्त हो गए है उन्हें पुनः आवेदन करना होगा।