शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत
झुंझुनूं, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत शुक्रवार को सहायक औषधि नियंत्रक के निर्देशन में तीन औषधि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा 6 फर्मो का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान बी.डी.के. अस्पताल के सामने स्थित मैसर्स साखला मेडिकल स्टोर, राजधानी मेडिकल, चौधरी मेडिकल एवं नवीन मेडिकल स्टोर एवं झुंझुनू जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार एवं हेल्थ केयर मेडिकल एजेन्सी कबाड़ी बाजार का निरीक्षण किया। इनमें शक के आधार पर 6 औषधियों के नमूने जांचे बाबत लिये गए तथा दो दुकानों पर अनियमिताएं पायी गई जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
इससे पूर्व भी मेडिकल स्टोर्स का किया औचक निरीक्षण –
जिले में मेडिकल स्टोरों का औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर फर्मो पर अनियमितायें पाये जाने के कारण औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत उक्त फर्मो को कारण बताओं नोटिस जारी किये, जिसके जवाब असंतोषजनक होने पर फर्मो के ड्रग लाईसैंस अलग-अलग कार्य दिवस के लिए निलम्बित या निरस्त किए गए है। ए.डी.सी. देवेन्द्र कुमार गर्ग ने बताया कि उबली बालाजी स्टेड के मैसर्स हेल्थकेयर मेडिकल स्टोर को प्रतिबंधित प्दरण् व्गलजवबपद जो जानवरों के दूध दुहाने में लिया जाता है, उसका विक्रय करते पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से औषधि अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है। इसी प्रकार मैसर्स प्रदीप मेडिकल स्टोर, मैसर्स सुरेन्द्र मेडिकल स्टोर, मैसर्स मातेश्वरी मेडिकल स्टोर, मैसर्स नवलगढ़ मेडिकल पोईन्ट, पार्थ मेडिकल स्टोर का औषधि अनुज्ञापत्र 30 दिवस के लिए निलम्बित किया गया है। वहीं मैसर्स शिव मेडिकल स्टोर का औषधि अनुज्ञापत्र 45 दिवस के लिए, मैसर्स ऑलकेयर मेडिकल स्टोर, किसान मेडिकल स्टोर का औषधि अनुज्ञापत्र 4 दिवस के लिए तथा मैसर्स आर.पी. मेडिकल स्टोर का औषधि अनुज्ञापत्र 7 दिवस के लिए निलम्बित किया गया है। निलम्बन की अवधि 13 जून 2022 से शुरू होगी। मैसर्स विनोद कुमार मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट ने कार्य करना छोड़ दिया तथा नये फार्मासिस्ट की नियुक्ति बाबत कार्यालय में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप ड्रग लाईसैंसों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।