रतननगर में
चूरू, खाद्य लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए 24 जनवरी मंगलवार को शिविर अग्रवाल मार्केट रतननगर में लगाया जाएगा। रतननगर में व्यापारियों व खाद्य कारोबारियों का मौके पर ही शिविर में रजिस्ट्रेशन करवाया जायेगा। शिविर को लेकर व्यापार संघ के पदाधिकारियों से सम्पर्क किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज शर्मा ने बताया कि राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त की ओर से जारी दिशा-निर्देशानुसार रतननगर के आसपास क्षेत्र के जुड़े खाद्य कारोबारियों के लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष शिविर लगाया जायेगा।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया बताया कि सभी प्रकार के खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस बनवाएं। व्यापार मंडल रतन नगर व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग चूरू द्वारा शिविर लगाया जाएगा सभी व्यापारियों को खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बनाना अनिवार्य है। खाद्य लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जिसमें 6 माह की सजा व 500000 रूपये तक का जुर्माने का प्रावधान है।