झुंझुनूं, शांति एवं अहिंसा विभाग द्वारा जिले के सभी राजस्व गांवों एवं शहरी क्षेत्रों के सभी वार्डो में महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों को एक वर्ष के लिए नियत मानदेय पर नियुक्त किए जाएंगे। इसके लिए 29 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। शांति एवं अहिंसा विभाग के शासन सचिव नरेश कुमार ठकराल ने बताया कि प्रेरकों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा तथा राज्य सरकार द्वारा इस कार्यकाल को घटाया या बढाया जा सकेगा। प्रेरकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10प्लस 2 अथवा समकक्ष होगी। महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले प्रमाण पत्र धारक, स्काउट गाईड, एनसीसी, एनवाईाके सेटिफिकेट धारी, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, पूर्व बजट घोषणा में चयनित महात्मा गांधी सेवा प्रेरक एवं महिला एसएचसी की सदस्य को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके लिए न्यूनतम आयु 21 एवं अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रेरकों को 4500 रूपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा, इसके अतिरिक्त कोई अन्य भत्ते देय नहीं होंगे। आवेदक उसी ग्राम पंचायत, राजस्व ग्राम, शहरी वार्ड के लिए आवेदन कर सकेगा, जिसका वह स्थानीय निवासी हो। एकाधिक स्थानों के लिए किए गए आवेदन अस्वीकार कर दिए जायेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के चयन के प्रावधानों के अनुरूप ही, जिन राजस्व ग्रामों, शहरी वार्डो के कवरेज क्षेत्रों में, जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक आदि का है, तो उसी वर्ग के आवेदक का अनिवार्यत ः चयन किया जायेगा। इसके लिए आरक्षित वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्रों का सत्यापन, जांच तथा साक्षात्कार का कार्य करने के बाद उपखण्ड स्तरीय साक्षात्कार समिति जिला स्तरीय समिति को अनुशंषा के लिए प्रेषित करेगी। अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। अभ्यर्थी को मूल निवासी होने के आधार के लिए मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र में से कोई भी दो वांछनीय दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।