सीकर, राजस्थान लोक सेवा आयोग की देखरेख में एक अक्टूबर 2023 (रविवार) को आयोजित की जाने वाली राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारम्भिक) परीक्षा 2023 की जिले में सफल आयोजन के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर राकेश कुमार की अध्यक्षता में कल जिला परिषद सभागार में परीक्षा केंद्राधीक्षकों की कार्यशाला और तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
प्रशिक्षण के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा में किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि को रोकने और परीक्षा आयोजन की निष्पक्षता, नियम, गुणवत्ता को लेकर राजस्थान लोक सेवा आयोग के समस्त निर्देशों की अक्षरश: पालना की जाए। उन्होंने आरपीएससी की गाइडलाइंस को दोहराते हुए कहा कि परीक्षा में 10 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाए, परीक्षा प्रक्रिया की नियमानुसार वीडियोग्राफी की जाए। परीक्षा के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षा वास्तविक परीक्षार्थी ही परीक्षा दे रहा है, वह किसी भी प्रकार से नकल या नकल का प्रयास तो नहीं कर रहा। किसी भी अभ्यर्थी के पास कोई भी प्रतिबंधित सामग्री अथवा उपकरण नहीं होना चाहिए, यदि ऐसा पाया जाता है तो दोषी के विरूद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) अधिनियम 2022 के तहत कठोर कार्रवाई की जाए।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि सीकर शहर के साथ-साथ रानोली, पलसाना, रींगस, लक्ष्मणगढ़ व फतेहपुर में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए प्रत्येक स्थान पर हैल्प डेस्क स्थापित की गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए विशेष परिवर्तित नियमों की जानकारी भी प्रत्येक अभिजागर के माध्यम से अभ्यर्थियों तक पहुंचाने के लिए कार्मिकों को पाबंद किया गया है। उन्होंने बताया कि सीकर जिले में कुल परीक्षा केंद्र 76 है जिसमें सरकारी 30, निजी 46 बनाये गये है। उन्होंने बताया कि रानोली 6,पलसाना 3, रींगस 5,लक्ष्मणगढ़ 11, फ़तेहपुर 11 केन्द्र स्थापित किये गये है। इन परीक्षा केन्द्रों पर 24749 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा के सुव्यवस्थित संचालन के लिए 14 उड़ना दस्ता दलों का गठन करने के साथ ही 26 पेपर कोऑर्डिनेटर नियुक्त किेये गये है।
उन्होंने परीक्षा केन्द्रों पर उपलब्ध कराई जाने वाली मूलभूत सुविधाओं जैसे फर्नीचर, बिजली सप्लाई, पीने का पानी आदि से संबधित व्यवस्थाओं की जानकारी भी अधिकारियों से ली और इन व्यवस्थाओं को सभी केन्द्रों पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रशिक्षण के दौरान जिला परीक्षा समन्वयक अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर राकेश कुमार ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के समस्त निर्देशों से कार्यशाला को अवगत कराया और प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से कार्यशाला को रोचक बनाते हुए प्रशिक्षुओं के सवालों का समाधान किया। साथ ही उन्होंने सख्त हिदायत देते बताया कि इस परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) (संशोधन) अधिनियम 2022 लागू किया गया है। जिसके अनुसार परीक्षा के संचालन में किसी भी गतिविधि में अनुचित साधन का उपयोग पूर्णतया निषिद्ध एवं कठोर दंड से दंडनीय है।
उन्हाेंने बताया कि अनुचित साधन का उपयोग पाए जाने पर 10 वर्ष से आजीवन कारावास एवं न्यूनतम 10 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। वहीं ऐसे परीक्षार्थी को भर्ती परीक्षा देने से निषिद्ध भी किया जाएगा। यह कृत्य संज्ञेय, गैर–जमानतीय एवं गैर–समझौता योग्य अपराध है। उन्होंने उक्त अधिनियम में दर्ज दण्ड प्रावधानों को समस्त परीक्षा केन्द्रों पर सदृश्य स्थान पर चस्पा करने के निर्देश केंद्राधीक्षकों एवं संबन्धित अधिकारियों को दिये। कार्यशाला में प्रशिक्षक डॉ चन्द्र प्रकाश महर्षि ,हेमेन्द्र सिंह व मुनेश कुमार ने प्रशिक्षण दिया ।इस अवसर पर परीक्षा से जुड़े जिले के समस्त संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।