चूरू, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान में आगामी विधानसभा आम चुनाव-2023 में चुनाव प्रचार- प्रसार अवधि में उम्मीदवारों एवं राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार एवं चुनाव सामग्री पहुंचाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों के लिए 9 इंच लंबाई एवं 6 ईंच चौड़ाई के भिन्न -भिन्न रंगों के परमिट जारी किए जाएंगे। यह परमिट संबंधित वाहन के विंड स्क्रीन पर चिपकाए जाएंगे एवं सहज दृश्य होने चाहिए।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश गौतम ने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार चुनाव प्रचार के दौरान धारा 17 (1) के अन्तर्गत स्टार प्रचारक के लिए चुनाव प्रचार हेतु सफेद, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल (प्रत्येक दल को अधिकतम 8) के पदाधिकारियों को चुनाव प्रचार सामग्री वितरण के लिए हल्के हरे रंग का परमिट मुख्य निर्वाचन अधिकारी जारी करेंगे। इसी प्रकार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के लिए हल्के नीले रंग का परमिट जिला निर्वाचन अधिकारी, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी एवं उनके कार्यकर्ता के लिए चुनाव प्रचार अवधि के दौरान चुनाव प्रचार अभियान के लिए लाल तथा मतदान दिवस के दिन उपयोग हेतु पीले रंग का परमिट रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।