निःशुल्क Scooty With Retrofitment पेट्रोल अथवा इलैक्ट्रिक आवेदक की आवश्यकतानुसार
झुन्झुनूं, विशेष योग्यजनो के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा 57 के अन्तर्गत चलने-फिरने में असमर्थ ऐसे विशेष योग्यजन जो राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत है एवं रोजगार करने वाले युवा है को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निःशुल्क Scooty With Retrofitment पेट्रोल अथवा इलैक्ट्रिक आवेदक की आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवायी जानी प्रस्तावित है। उक्त योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन के लिए अंतिम तिथि को संशोधित कर 30.09.2022 तक किया गया हैं। विशेष योग्यजनों (केवल चलन निःशक्तता श्रेणी वाले विशेष योग्यजन ) से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाने हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं।
सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक मोहम्मद अशफाक ने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन से पूर्व आवेदक को ई-मित्रा / इन्टरनेट / साईबर कैफे के माध्यम से अपनें जन आधार में मूल निवास प्रमाण पत्र, विशेष योग्यजन पेंशन प्रमाण पत्र (पेंशन पीपीओ की प्रति), आय प्रमाण पत्र (जो विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे है), आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र (यूडीआईडी कार्ड ) / बोर्ड द्वारा जारी किया गया विकलांगता प्रमाण-पत्र उपरोक्त दस्तावेज जन आधार में अपडेट होने के पश्चात ऑनलाईन आवेदन भरा जा सकेगा। (नोट : जाति एवं धर्म के प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है केवल सूचनार्थ कॉलम में भरने का विकल्प रखा जाना है) जनआधार में दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात SSO Portal www.sso.rajasthan.gov.in “SJMS DSAP” के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन में नियमित अध्ययनरत होने की स्थिति में महाविद्यालय द्वारा जारी नियमित अध्ययनरत प्रमाण पत्र एवं रोजगार में होनें की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी रोजगार प्रमाण पत्र अथवा रोजगार के संबंध में स्वयं का शपथ पत्र, दिव्यांगजन हेतु जारी होने वाला मूल ड्राईविंग लाईसेंस एवं दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला फोटो यथा स्थान अपलोड करना होगा। आवेदन की पात्रता शर्तें एवं दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाईट www.dsap.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है तथा कार्यालय सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग झुन्झुनूं में भी किसी भी सामान्य कार्य दिवस में सम्पर्क कर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।