चूरू, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सुजानगढ़ नगर परिषद के वार्ड 47 के रिक्त पड़े सदस्य का उप चुनाव करवाने के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है। उप चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने सुजानगढ़ एसडीएम को रिटर्निंग ऑफिसर तथा सुजानगढ़ तहसीलदार को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। साथ ही प्रकोष्ठ गठन आदेश जारी कर विभिन्न अधिकारियों को दायित्व साौंपे गए हैं।
जारी कार्यक्रम के अनुसार 21 अप्रैल 2023 शुक्रवार को लोक सूचना जारी की जाएगी। 25 अप्रैल तक (सवेरे 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) नामांकन प्रस्तुत किए जा सकेंगे। 26 अप्रैल को सवेरे 10.30 बजे से नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। 28 अप्रैल शुक्रवार दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी। 29 अप्रैल शनिवार को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। 7 मई रविवार को सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 8 मई सोमवार को सवेरे 9 बजे से मतगणना की जाएगी।
मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान साबित करने के लिए फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। किसी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहने पर मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों को जारी सरकारी पहचान पत्र, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक शामिल है।