सीकर, संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग सीकर योगबाला सुण्डा ने बताया कि समस्त राज्य कर्मचारी जिनका जन्म एक अप्रेल 1964 से 31 मार्च 1965 तक हुआ है उनके जीवन पर जारी राज्य बीमा की पाॅलिसी एक अप्रेल 2024 को भुगतान के लिए परिपक्व होने जा रही है। ऐसे समस्त राज्य कर्मचारी अपना परिपक्वता दावा, पदस्थापन विवरण के लिए परिशिष्ट “क”, दोनों तरफ से मूल बीमा पाॅलिसी, बीमा पासबुक, रिकार्ड बुक, कैन्सिल चैक अथवा बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति एवं बीमेदार द्वारा बढाई गई अन्तिम बीमा कटौती से सम्बन्धित अधिक घोषणा पत्र आदि दस्तावेज कर्मचारी, बीमेदार अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी से एसआईपीएफ न्यू 3.0 पोर्टल पर 31 जनवरी 2024 तक आवश्यक रूप से अपलोड एवं आॅनलाईन कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि उनकी स्वत्व राशि के भुगतान की कार्यवाही नियत समय पर की जा सके।
उन्होंने समस्त आहरण वितरण अधिकारियों से कहा है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इस संबंध में निर्देशित,मार्गदर्शन कर शत-प्रतिशत ऑनलाइन आवेदन भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। अधिक जानकारी संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग सीकर से प्राप्त की जा सकती है।