दांतारामगढ़ तहसीलदार ने बंद रास्तों को राजस्व टीम, पुलिस जाब्ते के सहयोग से खुलवाया

सीकर, जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा के आदेशानुसार गुरूवार को दांतारमागढ़ तहसील के तहसीलदार महिपालसिंह राजावत ने दांतारामगढ़ क्षेत्र के दानजी का बास,खीचडो की ढाणी,ठेहठ में कार्यवाही करते हुए रास्ता खुलवाने का कार्य कर आमजन को राहत प्रदान की। इस दौरान दानजी का बास में न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ के द्वारा आवेदक पेमाराम,कालुराम निवासी दानजी का बास के आवेदन की जांच कर प्रकरण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के अन्तर्गत दर्ज कर विधिवत सुनवाई कर ग्राम दानजी का बास में बंद प्रचलित रास्ते को खुलवाने का निर्णय पारित कर 27 मार्च 2025 को महिपालसिंह राजावत तहसीलदार दांतारामगढ की उपस्थिति में मय राजस्व टीम, पुलिस जाब्ते के सहयोग से खुलवाया गया।
खीचडो की ढाणीः- आवेदक गुलाबसिंह व गीतादेवी, धन्नी देवी निवासी खीचडों की ढाणी के आवेदन की जांच भू.अ.नि. रूपगढ व पटवारी हल्का सुलियावास से जांच करवाई जाकर प्रकरण का निस्तारण कर 26 मार्च 2025 को ग्राम खीचडों की ढाणी में कई समय से बंद रास्ते को ग्राम पंचायत के संसाधनो की सहायता महिपालसिंह राजावत तहसीलदार दांतारामगढ की उपस्थिति में मय राजस्व टीम, पुलिस जाब्ते के सहयोग से चालू करवाकर खुलवाया गया। रास्ते के खोले जाने से कई परिवारों को आवागमन में सुविधा होगी।
ठेहठः- आवेदक हितेश कुमावत व अन्य ग्रामवासी ठेहठ के आवेदन इस कार्यालय में प्राप्त होने पर आवेदन की जाचं पटवारी हल्का रूपगढ से करवाई जाकर आवेदन का निस्तारण कर 26 मार्च 2025 को ग्राम ठेहठ से कांटिया, दलतपुरा जाने वाली ग्रेवल सडक के सहारे—सहारे अनाधिकृत रूप से खोदी गई गहरी खाई को सडक़ के समतल करवाया गया एवम बंद रास्ते को अधोहस्ताक्षकर्ता महिपालसिंह राजावत तहसीलदार दांतारामगढ की उपस्थिति में मय राजस्व टीम, पुलिस जाब्ते के सहयोग से खुलवाया गया। जिससे काफी निवासरत काश्तकारो को सुविधा होगी।
यह भी विदित्त है कि विभिन्न न्यायालयो के द्वारा समय—समय पर अपने निर्णय में यह कहा है कि सुखाचार के अन्तर्गत किसी काश्तकार का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए क्योकि प्रचलित रास्ता या कटान का रास्ता बंद होने से काश्तकार व वहा पर निवासरत को अनावश्यक समस्या का सामना करना पडता है। आमजन से अपील है कि चारागाह, सिवायचक भूमि व गैर मुमकिन रास्तेः एवं प्रचलित रास्ते की भूमियो पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जावें। इस प्रकार की कार्यवाही कार्यालय में प्राप्त आवेदनो का निस्तारण कर समय—समय पर की जावेगी।