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निर्वाचन फोटो पहचान पत्र नहीं है तो भी कर सकेंगे मतदान, पूरी जानकारी के लिए देखे खबर

निर्वाचन फोटो पहचान पत्र के अभाव में 12 प्रकार के वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज दिखाकर कर सकेंगे मतदान

नीमकाथाना, विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए आगामी 25 नवम्बर को होने वाले मतदान में निर्वाचन फोटो पहचान पत्र की उपलब्धता के अभाव में भी मतदाता वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकेंगे। जिला कलक्टर श्रुति भारद्वाज ने बताया कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि 25 नवंबर को मतदान दिवस पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सकें। जो मतदाता निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा।
ये 12 दस्तावेज दिखाकर कर सकेंगे मतदान
1.आधार कार्ड
2.मनरेगा जॉब कार्ड
3.ड्राइविंग लाइसेंस
4.पैन कार्ड
5.भारतीय पासपोर्ट
6.फोटो सहित पेंशन दस्तावेज
7.केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
8.बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
9.राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
10.श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
11.सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र
12.भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी

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