सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत
चूरू, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे वृद्धजन, विधवा एवं विशेष योग्यजन व्यक्तियों को अपनी पेंशन सुचारू रखने के लिए 31 दिसंबर तक भौतिक सत्यापन करवाने के लिए कहा गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अरविंद ओला ने बताया कि जिले में काफी संख्या में पेंशनर सत्यापन से वंचित हैं। यदि 31 दिसंबर तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले पेंशनरों के द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं करवाया जाता है तो जनवरी 2023 से उनकी पेंशन का भुगतान नहीं हो पाएगा।
उन्होंने बताया कि भौतिक सत्यापन से वंचित पेंशनर ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केन्द्र एवं ई-मित्र प्लस इत्यादि केन्द्रों पर अंगुली की छाप से बायोमैट्रिक करवा सकते हैं। जिन पेंशनरों की अंगुली छाप से बायोमैट्रिक नहीं होता है वे आइरिस स्कैन के माध्यम से भी भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। इन माध्यमों से भी यदि पेंशनरों का भौतिक सत्यापन नहीं होता है तो वे स्वयं क्षेत्रीय भौतिक सत्यापन अधिकारी (विकास अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी) के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना आधार नंबर से लिंक मोबाईल पर ओटीपी प्राप्त कर अपना भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशनरों के भौतिक सत्यापन के लिए जारी नियमों के अनुसार केवल मात्र ओटीपी के आधार पर पेंशनरों का भौतिक सत्यापन किया जाना संभव नहीं है।