घरेलू सिलेण्डरों को ले रहे थे व्यावसायिक उपयोग में काम
सीकर, जिला रसद अधिकारी ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के निर्देशानुसार 17 सितम्बर से 27 सितम्बर तक चलाए जा रहे अभियान के तहत घरेलू सिलेण्डर के व्यावसायिक दुरूपयोग की रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर सीकर मुकुल शर्मा द्वारा गठित टीम द्वारा शहर के विभिन्न होटलों, फर्मो पर औचक कार्यवाही की गई।
प्रवर्तन अधिकारी अंशु तिवाड़ी ने बताया कि मैसर्स संतोष जी की दुकान घण्टाघर के पास लक्ष्मणगढ से एक घरेलू सिलेण्डर, मैसर्स शर्मा ट्रीट कैफे एण्ड होटल लक्ष्मणगढ से एक घरेलू सिलेण्डर, मैसर्स हैपी होटल एण्ड फैमेली रेस्टोरेन्ट लक्ष्मणगढ से तीन घरेलू सिलेण्डर, मैसर्स कान्हा फास्ट फूड एण्ड बैकरी लक्ष्मणगढ से दो घरेलू सिलेण्डर, मैसर्स फ्रेन्डस बैकरी लक्ष्मणगढ से दो घरेलू सिलेण्डर, मैसर्स सलोना स्टेशनरी लक्ष्मणगढ से एक घरेलू सिलेण्डर, मैसर्स गार्गी चाट एण्ड बैकर्स लक्ष्मणगढ से एक घरेलू सिलेण्डर, मैसर्स मुरारीलाल हलवाई की दुकान लक्ष्मणगढ से एक घरेलू सिलेण्डर, मैसर्स गणपति होटल लक्ष्मणगढ से एक घरेलू सिलेण्डर सहित 9 फर्मो से 13 घरेलू सिलेण्डर जब्त किए है।
उन्होंने बताया कि सिलेण्डरों को फास्ट फूड, मिठाई व नाश्ता एवं अन्य खाद्य पदार्थ बनाने के लिए अनाधिकृत एवं असुरक्षित तरीके से प्रयोग में लिया जाना पाये जाने पर द्रवित पेट्रोलियम गैस आपूर्ति संबंधी उपबन्धों का स्पष्ट उल्लघंन किए जाने पर सिलेण्डर जब्त किए गए है। उन्होंने बताया कि गैस सिलेण्डरों को तीव्र द्रवित ज्वलनशील पदार्थ होने एवं असुरक्षित रूप से प्रयुक्त करने से रोकथाम के लिए निर्देशित किया कि किसी भी स्थिति में 100 क्रिगा एलपीजी गैस से अधिक का भण्डारण परिसर में नहीं रखा जावें साथ ही सिलेण्डरों को बंद परिसर में उपयोग में नहीं लाया जावे। गैस सिलेण्डरों पर प्रेशर रेग्यूलेटर एवं गैस पाईप की गहनता से जांच करते हुए वैधता अवधि में होना सुनिश्चित किया जावे। कार्यवाही में प्रवर्तन अधिकारी सुनीता वर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक सुरभि मीणा, सुनीता चौधरी, अशोक पचार सहित रसद विभाग के कार्मिक शामिल रहे।