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लोकसभा आम चुनाव 2024 : मतदाता निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकेंगे

इपिक के अलावा विभिन्न 12 अन्य पहचान पत्र दिखाकर भी मतदान कर सकेंगे

सीकर, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान आगामी 19 अप्रेल को मतदान दिवस के दिन मतदाता अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकेंगे। निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के अलावा आयोग द्वारा निर्धारित 12 अन्य पहचान पत्र दिखाकर भी मतदान किया जा सकता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने बताया कि 19 अप्रेल को मतदान दिवस के दिन मतदाता निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के अलावा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र, राज्य, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड दिखाकर मतदान किया जा सकता है।

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