चूरू, जिले में किसानों को उचित दामों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक विक्रेताओं का निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। संयुक्त निदेशक डॉ जगदेव सिंह ने बताया कि सोमवार को दाउदसर, रतनगढ़ के खुदरा उर्वरक विक्रेता मैसर्स एन.एल. चौधरी एग्रो एजेन्सी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि फर्म के द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रावधानों के अनुरूप जारी पंजीकरण पत्र की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। फर्म द्वारा भौतिक स्टॉक को प्रदर्शित नहीं किया गया। विकय दरों को भी प्रदर्शित नहीं किया गया। मौके पर उपलब्ध स्टॉक रजिस्टर में डी.ए.पी उर्वरक एनएलसीएए के फर्जी नाम से बिल जारी कर उर्वरकों का अनियिमित विक्रय किया जाना पाया गया। फर्म द्वारा जारी बिल भी उर्वरक (नियत्रण) आदेश, 1985 के अनुच्छेद 5 के अनुसार नहीं पाये गये। फर्म के उक्त कृत्य उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के स्पष्ट उल्लंघन हैं। अतएव उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के अनुच्छेद 31 (2) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए फर्म के पंजीकरण पत्र संख्या 345 को 15 दिवस के लिए तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।