सीकर, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सीकर कमर उल जमान चौधरी ने आदेश जारी कर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रमानुसार प्रभावी आचार संहिता एवं आयोग द्वारा निर्धारित मानक ऑपरेशन प्रचलन प्रक्रिया के तहत मतदान के अंतिम 48 घंटे पहले निर्वाचन तंत्र के लिये न केवल निर्वाचन के दिन योजना के परिपेक्ष चुनाव शांतिपूर्ण स्वतंत्र, निष्पक्ष ढंग से करवाया जाना आवश्यक हैं। साथ ही सीकर जिले के सभी क्षेत्र एवं वर्गों के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने सवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इस के लिए असामाजिक,अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को निरन्तर करने तथा कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाये रखने के लिए सम्पूर्ण जिले में धारा 144 लागू की गई है।
आदेशानुसार मतदान के समापन के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटो की अवधि के दौरान बिना अनुमत सभाओं पर प्रतिबन्ध एवं सार्वजनिक बैठको पर रोक रहेगी। सीकर जिले की समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनावश्यक अत्यधिक लोगों के इकट्ठा होने, एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं रहेगी तथा इस दौरान शादी समारोह व सामाजिक आयोजन, समारोह में प्रतिबंध लागू नही होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि घर-घर जाकर प्रचार अभियान के संबध में 48 घंटो के दौरान डोर टू डोर भ्रमण प्रतिबंधित नहीं रहेगा।
इस आदेश की पालना सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी जिलें में कार्यरत कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों की होगी। इस आदेश की अवहेलना या उल्लंघन किये जाने पर संबंधित व्यक्ति या समूह प्रचलित कानून के अनुसार दण्ड भागी होगा। यह आदेश 17 अप्रेल 2024 को सायं 6 बजे से लागू होकर 19 अप्रेल 2024 को मध्यरात्रि तक प्रभावशील रहेगा।