झुंझुनू, भारत के निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार झुन्झुनू जिले में 19 अप्रैल को लोकसभा आम चुनाव 2024 आयोजित किये जा रहे हैं। जिले में आगामी लोकसभा आम चुनाव के दौरान शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए तथा जन जीवन व्यवस्थित रखने के लिए तथा समाज के कमजोर वर्ग की सुरक्षार्थ यह आवश्यक है कि झुन्झुनू जिले के समस्त सार्वजनिक स्थानों पर आग्नेयास्त्र, तेज धारदार व कुन्द हथियारों को रखने एवं प्रदर्शित करने पर प्रतिबन्ध लगाया जाना वांछनीय है। जिला मजिस्ट्रेट चिन्मयी गोपाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का एतद्द्वारा प्रयोग करते हुये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। झुन्झुनू जिले के क्षेत्र में स्थित समस्त सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राईफल बन्दूक, बी.एल.गन. एम. एल. गन, तमन्चा आदि एवं किसी भी प्रकार का धारदार हथियार जैसे गण्डासी, गण्डासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाल, चाकू, बर्फी, गुप्ती, छुरी, संगीन पंजा और समस्त प्रकार के मोटे व घातक हथियार जैसे लाठी आदि एवं अन्य कोई वस्तु जो हथियार की प्रतीती देती हो को न तो साथ रखेंगे और ना ही उनका प्रदर्शन करेंगे व ना ही साथ ला सकेंगे व ले जा सकेंगे। यह प्रतिबन्ध झुन्झुनू जिले से बाहर के व्यक्ति जो इस अवधि में झुन्झुनू जिले की सीमाओं में प्रवेश करेंगे उन पर भी लागू होगा। यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, सैनिक, अर्द्धसैनिक बल राजस्थान सशस्त्रा पुलिस, सिविल डिफेन्स, होमगार्ड जिला मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के तहत इन प्रतिबन्धों से मुक्त रखे व्यक्तियों एवं राज्य तथा केन्द्रीय अधिकारियों, कर्मचारियों जो लोग शान्ति तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु कार्यरत है पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे अन्धे, अपंग एवं असहाय व्यक्तियों जो कि लाठी का सहारा ही लेकर चलते हैं, उन पर सहारे के लिए रखी गयी लाठी केवल लाठी रखने पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परानुसार नियमान्तर्गत निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यदि किसी के पास उक्त अवधि में सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार का कोई भी हथियार देखा गया या पाया गया तो उसके हथियार को जब्त कर उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी। इस आदेश की अवहेलना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 06 जून 2024 को रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा।