इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के प्रथम चरण में चिरंजीवी योजना में पंजीकृत परिवारों में से जिले के कुल 1,08,793 चयनित लाभार्थियों को स्मार्ट फोन मय इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाये जायेंगे
सीकर, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग संयुक्त निदेशक सत्यनारायण चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के प्रथम चरण में राज्य के लगभग 40 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को एकमुश्त डीबीटी के माध्यम से योजना का लाभ दिया जायेगा। जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने बताया कि योजना के प्रथम चरण में सरकारी विद्यालय में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाएं, सरकारी कॉलेज (महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक, आईटीआई) में अध्ययनरत बालिकाऎं विधवा, एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं, महानरेगा के तहत वर्ष 2022-23 में 100 दिवस कार्य करने वाली महिला मुखिया तथा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी के तहत वर्ष 2022-23 में 50 दिवस कार्य करने वाली महिलाओं का चयन किया जायेगा।
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के संयुक्त निदेशक सत्यनारायण चौहान ने बताया कि इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 92,430 एवं शहरी क्षेत्र में 16,363 महिलाओं, छात्राओं को मोबाईल वितरण किया जायेगा। इस के लिए जिले में जिला मुख्यालय पर दो एवं प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर एक-एक कुल 14 स्थानों पर 10 अगस्त 2023 से शिविरों का आयोजन किया जायेगा। शिविरों का आयोजन सप्ताह में सोमवार से शनिवार प्रातः 10 बजे से सायं 06 बजे तक किया जायेगा। शिविर में लाभार्थियों को मोबाईल एवं सिमकार्ड चयन करने का विकल्प दिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत पूर्व चयनित लाभार्थियों को कैम्प अवधि के दौरान जनाधार में रजिस्टर्ड मोबाईल पर मैसेज के माध्यम से सूचना प्रेषित की जायेगी तत्पश्चात संबंधित लाभार्थी कैम्प दिवस को उपस्थित होकर मोबाईल प्राप्त कर सकता है।
जनाधार में सही आधार व मोबाईल नंबर अपडेट होना चाहिए यदि जनाधार में सही आधार व मोबाईल नम्बर अपडेट नहीं हो तो शिविर में जाने से पूर्व निकटवर्ती ई—मित्र केंद्र से आधार व मोबाईल नम्बर जनाधार में अपडेट कराना आवश्यक होगा। कैम्प में लाभार्थी के मोबाईल पर जनाधार ई-वॉलेट एप्लिकेशन इन्स्टॉल की जाएगी जिसमें जनाधार में रजिस्टर्ड आधार एवं मोबाईल नम्बर से लाभार्थी का वॉलेट रजिस्टर किया जाकर डी.बी.टी. के माध्यम से मोबाईल एवं सिम प्रदान किया जाएगा। कैम्प में लाभार्थी को अपना पासपोर्ट साईज फोटो, जनाधार कार्ड, आधार कार्ड और पेन कार्ड (यदि उपलब्ध हो तो)एवं जनाधार में रजिस्टर्ड मोबाईल साथ लाना होगा। लाभार्थी यदि 18 वर्ष से कम आयु की हो तो परिवार की महिला मुखिया के साथ आना होगा तथा महिला मुखिया के दस्तावेज साथ लाने होेंगे।
लाभार्थी योजना के प्रथम चरण में अपनी पात्रता की जांच https://jansoochna.rajasthan.gov.in पोर्टल एवं ईमित्र प्लस मशीन के माध्यम से कर पायेगा इसके अतिरिक्त लाभार्थी जानकारी अथवा शिकायत के लिए राज्य सरकार के 181 कॉल सेन्टर पर सम्पर्क कर सकता है।