झुंझुनूताजा खबर

9 अक्टूबर, 2023 की मध्य रात्रि से 5 दिसम्बर 2023 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगी धारा 144

झुंझुनू, विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न तरीकों से लोक शान्ति को विक्षुब्ध किया जा सकता है। जिले में विधानसभा निर्वाचन की प्रक्रिया स्वतन्त्रा, निष्पक्ष एवं शान्ति पूर्ण वातावरण में सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न हो तथा सभी वर्ग के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग भयमुक्त होकर कर सके, इसके लिये सभी नागरिकों के आचरण को अनुशासित रखा जाना आवश्यक हैं। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू बचनेश अग्रवाल द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झुन्झुनू जिले की राजस्व सीमा क्षेत्रा में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। निषेधाज्ञा के प्रभावी होने के दौरान कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण झुन्झुनू जिले में उत्तेजनात्मक, साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाली एवं साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुँचाने वाली आपत्ति जनक भाषा का प्रयोग करते हुए भाषण, उद्बोधन एवं नारे बाजी नहीं करेगा, ना ही कोई व्यक्ति इस प्रकार के भाषण, उद्बोधन एवं नारेबाजी के लिए किसी को उत्प्रेरित करेंगा। कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण झुन्झुनू जिले में आपत्तिजनक सामग्री का मुद्रण व प्रकाशन नहीं करेगा, ना ही किसी प्रकार से लोक शान्ति भंग करने का प्रयास करेंगा तथा न ही साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुँचाने वाले पैम्पलेट्स, पोस्टर्स व चुनाव सामग्री छपवाएगा एवं ना ही छापेगा अथवा वितरण करेंगा।

कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण झुन्झुनू जिले में आपत्तिजनक सामग्री एवं साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुँचाने वाले ऐसें ऑडियों, विडियों केसेट्स, सी.डी. या अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रोनिक माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं करेंगा एवं ना ही करवायेंगा। कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण झुन्झुनू जिले में किसी भी प्रकार की अत्यन्त ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ एवं घातक रासायनिक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा एवं न ही इसका उपयोग करेगा। यह प्रतिबंध अनुज्ञापत्रा धारियों द्वारा अनुमत सामान का क्रय विक्रय करने पर लागू नहीं होगा। झुन्झुनू जिले के क्षेत्रा में स्थित समस्त सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्रा जैसे पिस्टल, राईफल, बन्दूक, बी. एल. गन, एम. एल. गन, तमन्चा आदि एवं किसी भी प्रकार का धारदार हथियार जैसे गण्डासी, गण्डासा, फर्सा,तलवार, भाला, कृपाल, चाकू, बर्फी, गुप्ती, छुरी, संगीन पंजा और समस्त प्रकार के मोटे व घातक हथियार जैसे लाठी आदि एवं अन्य कोई वस्तु जो हथियार की प्रतीती देती हो को न तो साथ रखेंगे और ना ही उनका प्रदर्शन करेंगे व ना ही साथ ला सकेंगे व ले जा सकेंगे। यह प्रतिबन्ध झुंझुनूं जिले से बाहर के व्यक्ति जो इस अवधि में जिले की सीमाओं में प्रवेश करेंगे उन पर भी लागू होगा। यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, सैनिक, अर्द्ासैनिक बल, राजस्थान सशस्त्रा पुलिस, सिविल डिफेन्स, होमगार्ड जिला मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के तहत इन प्रतिबन्धों से मुक्त रखे व्यक्तियों एवं राज्य तथा केन्द्रीय अधिकारियों, कर्मचारियों जो लोग शान्ति तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए कार्यरत हैं पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे अन्धे, अपंग एवं असहाय व्यक्तियों जो कि लाठी का सहारा ही लेकर चलते हैं, उन पर सहारे के लिए रखी गयी लाठी, केवल लाठी रखने पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परानुसार नियमान्तर्गत निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। कोई भी व्यक्ति पैट्रोल पम्प अस्पताल, गैस गोदाम आतिशबाजी की दुकानों के आसपास, विस्फोटक मैगजीन भीड़ वाले स्थान के आसपास आतिशबाजी, पटाखों का प्रयोग नहीं करेगा।

कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण झुन्झुनू जिले में सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा एवं ना ही किसी अन्य व्यक्ति को सेवन करवायेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोड़ कर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य के उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थलों से मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण जिले में सार्वजनिक या निजी भवनों, स्थलों पर कटअउट, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, नारा लेखन या अन्य प्रकार की प्रचार सामग्री बिना विधिवत् अनुमति के नहीं लगायेगा। उक्त प्रचार के माध्यमों के लिए निर्वाचन आयोग के सम्पति विरूपण रोकने बाबत जारी दिशा निर्देशों का विधिवत् पालन करेंगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार या प्रसार के लिए तीन से अधिक वाहनों का काफिला (कॉन्वाय) नहीं रखेगा और ना ही चलाया जावेगा। कोई भी व्यक्ति, संस्था संगठन, राजनैतिक दल संबंधित उप खण्ड मजिस्ट्रेट से लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, रैली, धरना एवं आम सभा इत्यादि का आयोजन नहीं करेगा तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे यातायात प्रभावित हो एवं लोक शान्ति विक्षुब्ध होने की संभावना हो। किन्तु यह प्रतिबन्ध विवाह समारोह तथा शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उप खण्ड मजिस्ट्रेट की बिना अनुमति के लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं करेगा एवं रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रा की अनुमति नहीं दी जायेगी। कोई भी व्यक्ति किसी मतदाता को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के उसके विधिक अधिकार के प्रयोग में किसी प्रकार से कोई बाधा नहीं डालेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोजन प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश 9 अक्टूबर, 2023 की मध्य रात्रि से 5 दिसम्बर 2023 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा।

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