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होटल से नाबालिग को बाल श्रम से मुक्त कराया गया, संचालक पर की गई कार्रवाई

सीकर, खाटूश्यामजी थाना क्षेत्र में स्थित होटल जय श्री श्याम शरण रेस्टोरेंट में सोमवार को एक नाबालिग बच्चे से बाल श्रम कराए जाने का मामला सामने आया, जिस पर मानव तस्करी विभाग से कृतिका सोनी, गायत्री सेवा संस्थान नरेश सैनी और चाइल्ड हेल्पलाइन से मनीष गुर्ज़र और ममता सैनी की संयुक्त टीम ने तत्परता से की कार्यवाई की। संयुक्त टीम द्वारा होटल पर छापा मारा गया, जहां पाया गया कि नाबालिग बच्चे से गैस भट्टी पर कार्य करवाया जा रहा था। यह बाल श्रम कानूनों का सीधा उल्लंघन है और किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 एवं बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। टीम ने तुरंत बच्चे को रेस्क्यू कर उसे बाल कल्याण समिति, सीकर के अध्यक्ष अंकुर बहड के समक्ष प्रस्तुत किया।

बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच कराई गई, जिसके बाद उसे कस्तूरबा सेवा संस्थान में सुरक्षित आश्रय प्रदान किया गया। यहां पर बच्चे को शिक्षा, चिकित्सा सुविधा और पुनर्वास की व्यवस्था कराई जाएगी ताकि वह एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सके। बाल श्रम के इस गंभीर मामले को लेकर प्रशासन ने होटल संचालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, संबंधित होटल मालिक पर बाल श्रम अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। यदि होटल मालिक दोषी पाया जाता है, तो उसे भारी जुर्माने के साथ-साथ सजा भी हो सकती है।

बाल कल्याण समिति अध्यक्ष अंकुर बहड ने बताया की बाल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रशासन और सामाजिक संगठनों का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। जिले में किसी भी स्थान पर बाल श्रम, बाल तस्करी या बच्चों के शोषण से जुड़े मामलों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

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