लोकसभा चुनाव अंतर्गत विभिन्न माध्यमों से प्रकाशित-प्रसारित होने वाली पेड न्यूज पर निर्वाचन मशीनरी की कड़ी नजर रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर संदेश नायक के निर्देशानुसार इस संबंध में सूचना केंद्र में गठित एमसीएमसी प्रकोष्ठ के अधिकारियों व कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर डॉ जेबी खान ने कहा कि पेड न्यूज मॉनीटरिंग चुनाव का महत्वपूर्ण अंग है, अतएवः सभी अधिकारी व कर्मचारी इस कार्य की गंभीरता को समझते हुए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करें। डिस्टि्रक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर बीएल मेहरा ने पेड न्यूज एवं विज्ञापन अधिप्रमाणन के संबंध में बारीकियों से अवगत कराया। प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी पीआरओ कुमार अजय ने बताया कि लोकसभा चुनाव में पेड न्यूज के निर्धारण जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में एमसीएमसी तथा विज्ञापन अधिप्रमाणन के लिए लोकसभा रिटर्निंग अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चलने वाले सभी विज्ञापनों का अधिप्रमाणन जरूरी होगा। अंतिम दो दिनों में समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए भी प्री-सर्टिफिकेशन अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी न्यूज चिन्हित होने पर जिला स्तरीय एमसीएमसी की बैठक में उसे रखा जाएगा। बैठक में संदेहास्पद पेड न्यूज माने जाने पर संबंधित प्रत्याशी को नोटिस दिया जाएगा। नोटिस का जवाब प्राप्त होने पर पुनः एमसीएमसी की बैठक में प्रकरण पर विचार किया जाएगा। समिति द्वारा प्रकरण में कन्फर्म पेड न्यूज तय किए जाने पर उसका समाचार का निर्धारित दरों से खर्च तय कर संबंधित प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा। प्रत्याशी द्वारा इसकी अपील निर्धारित समयावधि में राज्य स्तरीय समिति को की जा सकेगी। इस दौरान वरिष्ठ विधि अधिकारी धर्मपाल शर्मा, जाकिर हुसैन, अशोक कुमार सहित प्रकोष्ठ से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।