चूरू, लोकसभा आम चुनाव-2024 के दौरान मतदान दिवस 19 अप्रैल, 2024 को जिले में नरेगा श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनलाल खटनावलिया ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 ‘ख‘ के प्रावधानों तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान के दिन नरेगा श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया गया है।