चूरू, दिवाली पर ग्रीन आतिशबाजी क्रय-विक्रय के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन 5 अक्टूबर तक किए जा सकते हैं। जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने बताया कि आगामी दीपावली पर्व पर विस्फोटक नियम 2008 के नियम 84 व (संशोधित परामर्शदात्री 2021) के अन्तर्गत जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी क्रय-विक्रय के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में इच्छुक आवेदकों को अस्थायी आतिशबाजी लाईसेंस जारी करने हेतु आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र फॉर्म एई-5 चार प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ 25 बिंदू का एफिडेविट, केस मुकदमा दर्ज नहीं होने का स्टाम्प पर शपथ-पत्र, ग्रीन पटाखे क्रय-विक्रय करने का स्टाम्प पर शपथ-पत्र, दुकान का ब्ल्यू प्रिंट (ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के लिए), दुकान के पट्टे की प्रति (ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के लिए), यदि दुकान किराये पर है तो किरायानामा एवं दुकान मालिक की पटाखे क्रय-विक्रय करने बाबत सहमति मय पट्टे की प्रति के (ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के लिए), दुकान के आसेपासे का परिसर दिखाते हुए फोटोग्राफ (ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के लिए), आवेदक के पासपोर्ट साईज के तीन फोटो, आवेदक के जन्मतिथि के दस्तावेज की प्रति एवं दो आईडी की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न करनी होगी। दुकान धरातल की हो, इमरजेन्सी गेट हो, भीड़भाड़ वाली जगह पर ना हो, ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के लिए यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। स्थानीय प्रशासन द्वारा तय किये गये सार्वजनिक स्थल पर आतिशबाजी सामग्री विक्रय करने का शपथ पत्र (शहरी क्षेत्र के आवेदकों के लिए) सभी दस्तावेजात सहित आवेदन पत्र के चार-चार सैट तैयार कर फाईल कवर में सील कर कलक्ट्रेट कार्यालय में 5 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।