अनुसूचित जाति के परिवारों को
सीकर, परियोजना प्रबन्धक अनुजा निगम, सीकर प्रियंका पारीक ने बताया कि राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम जयपुर के निर्देशानुसार पीएम-एजेएवाई योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को स्वरोजगार के लिए बैंको के माध्यम से ऋण व अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा।
उन्होंने बताया कि आवेदक राजस्थान का मूल निवासी एवं अनुसूचित जाति का सदस्य तथा आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। वहीं 2.50 लाख रुपये तक का वार्षिक आय वाले परिवारों को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है। आवेदक पूर्व में अनुजा निगम की किसी भी योजना में अनुदान प्राप्त नही किया हो तथा आवेदक पर किसी ऋणदात्री संस्था, अनुजा निगम, बैंक अथवा सरकार का अवधिपार ऋण बकाया नहीं होना चाहिए। आवेदक शहरी क्षेत्र के लिए संचालित योजनाओं के लिए नगरपालिका नगरपरिषद, नगर निगम तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए संबंधित पंचायत समिति से निःशुल्क आवेदन प्राप्त कर पोप (ग्रामीण एवं शहरी), ऑटोरिक्शा, ई रिक्शा योजना, उन्नत नस्ल गाय, भैंस योजना तथा मुद्रा ऋण योजना का लाभ ले सकते है। अधिक जानकारी के लिए अनुजा निगम कलेक्ट्रेट सीकर में सम्पर्क कर सकते है।