झुंझुनूताजा खबर

धारा 144 के अन्तर्गत जिले के राजस्व सीमा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू

दण्ड प्रक्रिया संहिता की


लोकसभा चुनाव के तहत निर्वाचन प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न करवाने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवि जैन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिले के राजस्व सीमा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश दिए गए हैं। आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति उत्तेजनात्मक, साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाली आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए भाषण, उद्बोधन एवं नारेबाजी नहीं करेगा, ना ही इसके लिए किसी को उत्प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक सामग्री का मुद्रण व प्रकाशन नहीं करेगा व ना ही छपवाएगा या वितरण करेगा। कोई भी व्यक्ति जिले में आपत्तिजनक सामग्री एवं साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाले ऑडियो, वीडियो केसेट्स, सीडी या अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं करेगा या करवाएगा। आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति जिले में स्थित सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के अत्यन्त ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ एवं घातक रासायनिक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और ना ही इसका उपयोग करेगा। यह प्रतिबन्ध अनुज्ञापत्र धारियों द्वारा अनुमत सामान का क्रय विक्रय करने पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेयास़्त्र जैसे रिवोल्वर, पिस्टल, राईफल, बन्दूक, बीएल गन, एमएल गन, तमंचा आदि एवं किसी भी प्रकार का धारदार हथियार जैसे गंडासी, फर्सा, तलवार, भाला, चाकू, बरछी, गुप्ती छुरी व समस्त प्रकार के मोटे व घातक हथियार ना तो साथ रखेंगे ना ही उसका प्रदर्शन करेंगे। यह प्रतिबंध जिले के बाहर के व्यक्ति, जो इस अवधि में जिले की सीमाओं में प्रवेश करेंगे, उन पर भी लागू होगा। यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, सैनिक, अद्र्धसैनिक बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस, सिविल डिफेन्स, होमगार्ड, जिला मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के तहत इन प्रतिबंधों से मुक्त रखे व्यक्तियों तथा राज्य तथा केन्द्रीय कर्मचारियों के जो लोग शांति तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु कार्यरत हैं उन पर लागू नहीं होगा। असहाय व्यक्तियों द्वारा सहारे के लिए रखी गई लाठी रखने पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परंम्परा अनुसार नियमान्तर्गत निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति पेट्रोल पंप, अस्पताल, गैस गौदाम, आतिशबाजी की दुकानों के आस-पास, भीड़ वाले स्थान के आस-पास आतिशबाजी, पटाखों का प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा और ना ही किसी अन्य को सेवन करायेगा। सार्वजनिक या निजी भवनाें व स्थलों पर कटआउट, पोस्टर, बैनर, होर्डिग्स, नारा लेखन व अन्य प्रचार सामग्री बिना विधिवत अनुमति के नहीं लगाएगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार हेतु तीन से अधिक वाहनों का काफिला नहीं रखेगा, ना ही चलाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति संस्था, संगठन, राजनैतिक दल संबंधित मजिस्ट्रेट से लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, रैली, धरना एवं आमसभा का आयोजन नहीं करेगा तथा ऎसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे यातायात प्रभावित हो व लोक शांति विक्षुब्ध होने की संम्भावना हो, किन्तु यह प्रतिबंध विवाह समारोह तथा शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति संंबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं करेगा एवं रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति किसी मतदाता को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के उसके विधिक अधिकार के प्रयोग में किसी प्रकार से कोई बाधा नहीं डालेगा। यह आदेश 9 मई 2019 की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोजन प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जाएगी।

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button