सीकर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उपनिदेशक प्रियंका पारीक ने बताया कि 28 जनवरी 2025 के अनुसार विभाग द्वारा छात्रवृति पोर्टल पर ऑनलाईन छात्रवृति आवेदन पत्र में छात्र द्वारा गलती, सहवन से अंकित क़िये गये शिक्षण संस्थान, कोर्स एंव कक्षा (ईयर,सैमेस्टर) को शिक्षण संस्थान अथवा विभाग द्वारा आक्षेपित किये जाने पर शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अधिकतम एक बार परिवर्तन किये जाने का अवसर दिया गया है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी द्वारा छात्रवृति आवेदन पत्र में शिक्षण संस्थान, कोर्स एंव कक्षा (ईयर, सेमेस्टर) में किये गये परिवर्तन को आवेदन पत्र की ऑडिट ट्रेल में प्रदर्शित किया जायेगा।