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एमनेस्टी योजना के तहत आवेरलोडिंग के मामलों में बनाए चालानों में 95 प्रतिशत तक की छूट

समस्त कर, देय पेनल्टी और ब्याज पर 30 सितम्बर तक 100 प्रतिशत छूट दी गयी

सीकर, जिला परिवहन अधिकारी ताराचंद बंजारा ने बताया कि राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में वाहन मालिकों को राहत प्रदान करने के लिए तीन योजनाएं लागू की है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मथुरा प्रसाद मीणा ने बताया कि ई—खन्ना के तहत आवेरलोडिंग के मामलों में बनाए चालानों में 95 प्रतिशत तक की छूट है। जिन यात्री व भार वाहनों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, उनके लिए एमनेस्टी योजना लागू की गयी है। उसके अन्तर्गत एम.वी. एक्ट के अन्तर्गत नष्ट हो चुके वाहनों पर नष्ट होने की तिथि के बाद के समस्त कर, देय पेनल्टी और ब्याज पर 30 सितम्बर तक 100 प्रतिशत छूट दी गयी है। वाहन स्वामी स्वयं नष्ट वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करवाकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यात्री व भार वाहनों के पुराने कर बकाया मामलों में पेनल्टी को 1.5 से बढ़ा कर 3 प्रतिशत तक किया गया है। ऐसे वाहन के बकाया 15 मार्च तक जमा नहीं करवाने पर 16 मार्च से पुराने बकाया कर पर 3 प्रतिशत की दर से पेनल्टी वसूली जाएगी।

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