झुंझुनूताजा खबर

राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षा 23 मार्च को

झुंझुनू, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा 23 मार्च को राजस्व अधिकारी ग्रेड-11 एवं अधिशाषी अधिकारी वर्ग प्रतियोगी पुनः परीक्षा 2022 (स्वायत्त शासन विभाग) दोपहर 12 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक झुंझुनू जिले में मुख्यालय के 39, बगड़ मुख्यालय के 10 व चिड़ावा मुख्यालय के 14 परीक्षा में आयोजित की जानी प्रस्तावित है जिसमें 21015 परीक्षार्थी भाग लेंगे। उक्त परीक्षा के सम्बन्ध में आयोग द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजय कुमार आर्य ने बताया कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2022 के अनुसार परीक्षा के संचालन में किसी भी गत्तिविधि में अनुचित साधन का उपयोग पूर्णतया निषिद्ध एवं कठोर दंड से दंडनीय है। ऐसा किए जाने पर न्यूनतम 10 वर्ष किन्तु आजीवन कारावास तक के दंड एवं न्यूनतम 10 लाख रूपये जो 10 करोड़ रूपये तक हो सकता है, तक जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे परीक्षार्थी को भर्ती परीक्षा देने से वर्जित भी किया जाएगा। यह कृत्य संज्ञेय, अजमानतीय एवं गैर-समझौता योग्य अपराध है। इस सम्बन्ध में परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग परिभाषित रहेगा, जिसके तहत परीक्षा में किसी भी प्रकार की सामग्री से सहायता लेना या इलेक्ट्रॉनिक गजट का उपयोग करना, किसी व्यक्ति के स्थान पर छदम रूप से परीक्षा देना, प्रश्न-पत्रा को प्रकट करना, इसका प्रयासया षड्यंत्रा करना, प्रश्न-पत्रा को अवैध रूप से प्राप्त, करने, प्रकट करने या कब्जाने का प्रयास करना, प्रश्न-पत्रा को अवैध रूप से हल करने का प्रयास करना या सहायता मांगना, परीक्षार्थी की अप्राधिकृत रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना शामिल है।

इसमें निम्न कृत्य भी सम्मिलित है:
प्रश्न-पत्रा से संबंधित कोई भी गोपनीय सूचना किसी को प्रकट करना या देने का वचन देना, प्रश्न-पत्रा या ओ.एम.आर. उत्तर पत्राक का किसी भी रूप से अप्राधिकृत कब्जा या प्रकटीकरण या ऐसा करने का प्रयास करना, परीक्षार्थी एवं परीक्षा ड्यूटी पर कार्यरत व्यक्ति के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करना। संस्था या संस्था के अधिकारी या उसके प्रबंध तंत्रा में सम्मिलित किसी भी व्यक्ति की सहमति, मौन-अनुकूलता या लापरवाही से भर्ती परीक्षा से संबंधित कोई भी अपराध करने वाले व्यक्ति को दंड के साथ संपूर्ण परीक्षा व्यय की वसूली करते हुए उसे सदैव के लिए प्रतिबंधित किया जायेगा। उक्त आचरण एवं अपराध से अर्जित सम्पति की जब्ती, कुर्की और अधिहरण भी किया जाएगा। आयोग के निर्देशानुसार परीक्षा केन्द्र का मैन गेट परीक्षा प्रारम्भ होने से एक घण्टा पूर्व बन्द कर दिया जावें। किसी भी अधिकारी / कार्मिक/वीडियोग्राफर एवं पुलिस कर्मी को परीक्षा केन्द्र में मोबाईल फोन या अन्य कोई संचार सामग्री साथ ले जाने की अनुमति नही होगी।

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