
चूरू, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सुराणा ने जनहित एवं जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सुजानगढ़ से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार तथा 03 मार्च, 2025 को आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में प्रस्ताव का अनुमोदन किये जाने पर मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 8 (1) एवं 8 (2) से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर जिले के सुजानगढ़ उपखंड मुख्यालय पर नो एन्ट्री जोन व ऑटो टैक्सी स्टैण्ड घोषित किए हैं।
जारी आदेशानुसार भारी माल वाहनों का छापर रोड, सालासर रोड, लाडनू/जसवंतगढ़ रोड बाईपास के पश्चात शहर प्रवेश निषेध किया गया है तथा वाहनों बाईपास का प्रयोग करने के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में मध्यम/भारी यात्री वाहन ( बस) के लिए बीडीएस चौराहे से डीएसपी ऑफिस नगरीय सीमा रोड पर दोनों ओर से ( डीएसपी ऑफिस से बीडीएस चौराहा व बीडीएस चौराहा से डीएसपी ऑफिस तक) वाहनों का प्रवेश निषेध किया गया है। वाहन नए बस स्टैण्ड से बीडीएस चौराहा से छापर तिराहा मेगा हाइवे बाईपास से खानपुर फाटक होते हुए डीएसपी ऑफिस तक व डीएसपी ऑफिस से खानपुर फाटक से छापर तिराहा मेगा हाइवे बाईपास होते हुए बीडीएस चौराहे से नए बस स्टैण्ड तक वैकल्पिक र्मा का उपयोग करेंगे।
इन वाहनों को रखा है प्रतिबंध से मुक्त
जारी आदेशानुसार 03 टन तक वजन उठाने वाले छोटे माल वाहन, दूध, फल, सब्जी, कृषि जींस एवं पेट्रोलियम पदार्थ समस्त भार वाहन व हल्के यात्री वाहनों को, भवन निर्माण सामग्री (ईटें, बजरी, रोड़ी, चूना, सीमेण्ट, पट्टी, कंकर, लकड़ी इत्यादि) भार वाहन तथा सुजानगढ में माल लोडिंग एवं अनलोडिंग करने वाले भार वाहन रात्रि के 11 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक, समस्त बाल वाहिनियों एवं एम्बूलेंस, रात्रि 10 बजे से प्रातः 07 बजे तक समस्त मध्यम/भारी यात्रा वाहनों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।