इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापनों का अभ्यर्थियों को कराना होगा अधिप्रमाणन
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने किया पेड न्यूज एवं एमसीएमसी प्रकोष्ठ का निरीक्षण
प्रकोष्ठ संचालन को लेकर दिए आवश्यक निर्देश
चूरू, जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) एवं मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनीटरिंग कमेटी के अध्यक्ष सिद्धार्थ सिहाग ने सरदारशहर विधानसभा उप चुनाव को लेकर सूचना केंद्र में संचालित पेड न्यूज मॉनीटरिंग एवं एमसीएमसी प्रकोष्ठ का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान एमसीएमसी प्रकोष्ठ प्रभारी अतिरिक्त कलक्टर लोकेश गौतम भी उनके साथ रहे। जिला कलक्टर सिहाग ने इस मौके पर प्रकोष्ठ के अतिरिक्त प्रभारी सहायक निदेशक (जनसंपर्क) कुमार अजय एवं प्रकोष्ठ में कार्यरत कार्मिकों से कहा कि वे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समुचित ढंग से प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मॉनीटरिंग करें और संदेहास्पद समाचार पाए जाने पर एमसीएमसी को इसकी सूचना दें। इस दौरान उन्होंने प्रकोष्ठ की कार्यप्रणाली देखी और प्रकोष्ठ की व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर किया। जिला कलक्टर ने बताया कि उप चुनाव में सभी प्रकार के विज्ञापनों के प्रमाणन एवं अनुवीक्षण हेतु जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनीटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। मीडिया प्रमाणन अनुवीक्षण समिति केबल नेटवर्क, रेडियो सहित इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंड मीडिया में प्रसारित समाचारों पर नजर रखेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन देने के लिए पूर्व प्रमाणन किया जाना होगा। वेबसाइट और ई पेपर भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की श्रेणी में आएंगे। मतदान दिवस तथा उससे एक दिन पूर्व समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का भी अधिप्रमाणन आवश्यक होगा। सोशल मीडिया अकाउंट संचालन और उसमें दिए जाने वाले विज्ञापनों पर किए जाने वाला खर्च निर्वाचन व्यय में शामिल होगा। आदर्श आचार संहिता के प्रावधान सोशल मीडिया पर डाली जाने वाली विषयवस्तु पर लागू होंगे।
प्रकोष्ठ के अतिरिक्त प्रभारी सहायक निदेशक (जनसंपर्क) कुमार अजय ने बताया कि प्रकोष्ठ द्वारा समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है। विज्ञापन, पेड न्यूज से संबंधित प्रतिवेदन प्रतिदिन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रकोष्ठ द्वारा पेड न्यूज प्रकरण चिन्हित किए जाने पर उसे जिला स्तरीय एमसीएमसी में रखा जाएगा। पेड न्यूज का निर्धारण जिला स्तरीय एमसीएमसी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के बाद किया जाएगा। जिला स्तरीय एमसीएमसी द्वारा किसी समाचार को पेड न्यूज मान लिए जाने पर निर्णय की प्रति संबंधित अभ्यर्थी को देते हुए निर्धारित दर से उसकी लागत की गणना कर उसका खर्च अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा जिला स्तरीय एमसीएमसी के निर्णय के विरूद्ध मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय एमसीएमसी के समक्ष 48 घंटों में अपील की जा सकेगी। प्रकरण निरस्त होने पर जोड़ी गई लागत कम कर दी जाएगी। विज्ञापन अधिप्रमाणन के लिए आवेदन, विज्ञापन प्रसारण करने की तिथि से कम से कम तीन दिन पहले निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। केवल अभ्यर्थी द्वारा ही जिला स्तर पर पूर्व प्रमाणन के लिए आवेदन दिए जाएंगे। राजनैतिक दलों द्वारा किए जाने वाले आवेदन राज्य स्तरीय समिति को प्रस्तुत किए जाएंगे। विज्ञापन अधिप्रमाणन के समय आदर्श आचार संहिता एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों का भी ध्यान रखा जाएगा।
इस दौरान एमसीएमसी सदस्य स्वतंत्र पत्रकार नरेंद्र शर्मा, सहायक विधि परामर्शी धर्मपाल शर्मा, किशन उपाध्याय, वरिष्ठ सहायक जाकिर गौरी, सहायक प्रोग्रामर अंजना गुप्ता, सूचना सहायक अभिषेक सरोवा, मुकेश पंवार, ओमकार मल, नरेंद्र सिंह शेखावत, अली शेर, राजकुमार शर्मा, संजय शर्मा, विकी शर्मा, कालूराम चौबे, राकेश पड़िहार, ताराचंद सैनी सहित जनसंपर्ककर्मी एवं मीडियाकर्मी मौजूद थे।