झुंझुनूं, जिले के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित निजी और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, औद्योगिक उपक्रम, कारोबार या व्यवसाय में कार्यरत कामगारों को 25 नवंबर को मतदान दिवस के अवसर पर सवैतनिक अवकाश देना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी बचनेश अग्रवाल ने बताया कि श्रम आयुक्त के निर्देशानुसार श्रमिकों के मतदान के अधिकार का स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई नियोजक इन प्रावधानों की अवहेलना करते हुए मतदान के दिन कर्मचारी को मताधिकार का उपयोग करने के लिए अवकाश नहीं देता है, तो इसके लिए दंडात्मक कार्यवाही हेतु संबंधित रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी को तथ्यात्मक विवरण देते हुए अवगत करवाया जा सकता है।