झुंझुनूं, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग, झुन्झुनूं की ओर से देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को पारिवारिक माहौल देने के लिए वात्सल्य योजना संचालित की जा रही हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बच्चों को पारिवारिक वातावरण में पालन पोषण एवं देखरेख के लिए इच्छुक भावी पोषक माता-पिता कार्यालय सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग, झुन्झुनूं ( दुरभाष नम्बर 01592- 294047 ) में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा विभाग द्वारा जारी क्यूआर कोड को स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत 0 से 18 वर्ष की आयु तक संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को पारिवारिक देखरेख (दत्तक ग्रहण से अलग) उपलब्ध कराई जाएगी।
बाल अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक पवन पूनियां ने बताया कि पोषक माता-पिता के लिए योग्यता कोई भी भारतीय नागरिक जो 02 साल से राजस्थान में आवासरत हैं, कोई भी दम्पति के बीच न्यूनतम दो साल का स्थाई वैवाहिक सम्बन्ध होना चाहिए, भावी पोषक माता-पिता आयकर दाता होने चाहिए। जिनकी अधिकतम संयुक्त आयु 120 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, एकल व्यक्ति महिला या पुरुष की स्थति में न्यूनतम आयु 35 साल तथा अधितम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पोषक माता-पिता का कोई भी आपाराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिए।
एकल पुरुष किसी बालिका का पालन पोषण करने के लिए पात्र नहीं होगा। भावी पोषक माता-पिता को आवश्यक दस्तावेजों में निर्धारित आवेदन पत्र के साथ आयु सम्बन्धित प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयकर प्रमाण पत्र, आयकर रिटर्न की प्रति चिकित्सा प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट एवं दो प्रतिष्ठित लोगो की गवाही प्रस्तुत करनी होगी। विभाग द्वारा व्यक्तिगत पालन-पोषण देखरेख हेतु पोषक माता-पिता को राशि रूपये 4000 रुपए प्रति माह प्रति बच्चे की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।