ऑडी मोटर्स का एक किमी परिधीय क्षेत्र कंटेंनमेंट जोन
चूरू(दीपक सैनी), कोरोना वायरस से उत्पन्न महामारी के बढते प्रसार को रोकने के लिए चूरू नगर परिषद क्षेत्र में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत रात्रि 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पूर्णतया कर्फ्यू के आदेश जारी किए गए हैं। उपखंड मजिस्ट्रेट अभिषेक खन्ना द्वारा जारी आदेश के अनुसार, चूरू नगर परिषद क्षेत्र की सीमा में रात्रि 8 से सवेरे 7 बजे तक पूरी तरह कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान इस क्षेत्र के समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर आगमन नहीं करेंगे। क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर लाॅकिंग एरिया में जन साधारण का आगमन-निर्गमन प्रतिबंधित किया गया है। चिकित्सकीय सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियां कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगी। आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188, 269, 270 तथा राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह व्यवस्था आगामी आदेश तक जारी रहेगी।
ऑडी मोटर्स का एक किमी परिधीय क्षेत्र कंटेंनमेंट जोन
चूरू एसडीएम अभिषेक खन्ना ने जयपुर रोड स्थित ऑडी मोटर्स के परिक्षेत्र के एक किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। क्षेत्र में चिकित्सकीय सेवाओं को छोड़कर अन्य व्यवसायिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। समस्त सामूहिक गतिविधियां यथा रैली, जुलूस, सभा एवं समारोह आदि पूर्णतया बंद रहेंगे। दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराणा एवं जनरल स्टोर एवं फल सब्जी प्रतिष्ठान आदि आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। समस्त प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। चिकित्सा विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति बिना स्क्रीनिंग के बाहर इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करे तथा कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर नहीं निकले। क्षेत्र के धार्मिक स्थलों में आमजन, दर्शनार्थियों एवं श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। खाद्य राशन सामग्री, दूध-सब्जी आदि की होम डिलीवरी एवं पशु चारे की व्यवस्था के लिए तहसीलदार द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे। आदेशों की अवहेलना पर संबंधित प्रावधानों में कार्यवाही की जाएगी।