वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर दर्ज की गई एफआईआर
चूरू जिले की राजगढ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गोठ्या बड़ी द्वारा ग्रामीण जगदीश पुत्र रावताराम के स्वीकृत कुण्ड का बिना कार्य करवाए भुगतान करने एवं श्यापुरा निवासी नागरमल पुत्र शेराराम व सुखवीर पुत्र जयसिंह के प्रकरण में व्यक्ति विशेष को दोहरा लाभ पहुंचाने की वित्तीय अनियमितता पाई जाने पर संबंधित सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही, वसूली एवं एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही की गई है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत गोठ्या बड़ी के रघुवीर सिंह पूनिया द्वारा मनरेगा कार्यों में ग्राम सरपंच व ग्राम सेवक द्वारा भ्रष्टाचार करने की शिकायत जिला कलक्टर संदेश नायक को प्रस्तुत की गई। राजगढ के विकास अधिकारी द्वारा जाचं कराई जाने पर गोठ्या बड़ी के जगदीश पुत्र रावताराम के खेत में स्वीकृत निजी कुण्ड कार्य नहीं पाया गया जबकि एक लाख 63 हजार 656 रुपये का भुगतान होना पाया गया। श्योपुरा के नागरमल पुत्र शेराराम के नोहरे में कैटल शैड व कुण्ड पुराना निर्मित होने के बावजूद 2 लाख 58 हजार 523 रुपये का भुगतान करना पाया गया। इसी प्रकार श्यापुरा के सुखवीर पुत्र जयसिंह के नोहरे में कैटल शैड व कुण्ड पुराना निर्मित होने के बावजूद एक लाख 65 हजार 223 रुपये का भुगतान होना पाया गया।