सम्पूर्ण प्रदेश में विशेष अभियान अंतर्गत
चूरू, प्रदेश के विमुक्त, घूमंतू एवं अद्र्धघूमंतू आवासहीन व्यक्तियों को भूखंड/पट्टा आंवटन अभियान अंतर्गत 02 अक्टूबर, 2024 को सम्पूर्ण राज्य में एक साथ पट्टा आवंटन किया जाएगा। सीईओ ने बताया कि अभियान अंतर्गत घूमंतू परिवारों को 07 सितंबर तक अपनी पंचायत में आवेदन जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त करनी होगी। अभियान अंतर्गत 07 सितंबर तक प्राप्त आवेदनों की सूचना जिला परिषद द्वारा पंचायतीरात विभाग को प्रेषित की जाएगी। प्राप्त आवेदन के आधार पर ग्राम पंचायत आबादी भूमि चिन्हित करेंगे। ग्राम पंचायत 25 सितंबर, 2024 तक प्राप्त आवेदन पर नियम-148 के तहत नोटिस जारी कर आपत्तियां दर्ज करके ग्राम पंचायत बैठक में पट्टा जारी करने का निर्णय करके नियम 148 (1) के तहत मात्र 7 दिवस का नोटिस जारी करेंगे। इसके बाद 26 सितंबर को जिले में जारी किए जाने वाले पट्टों की सूचना पंचायतीराज विभाग को भिजवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि विशेष अभियान अंतर्गत 02 अक्टूबर को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित करके घूमंतू परिवारों को पट्टा वितरण किया जाएगा।