चुरूताजा खबर

चुनाव अभियान के लिए अनुमति हेतु एकल खिड़की व्यवस्था

चुनाव अभियान हेतु वांछित सार्वजनिक सभाओं, रैली, जुलूस के आयोजन, लाउड स्पीकर के उपयोग, वाहनों के उपयोग, गैर व्यावसायिक सुदूर अनियंत्रित हवाई अड्डों, हैलीपेड के उपयोग हेतु आवश्यक अनुमति के लिए करना होगा आवेदन

चूरू, जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी ने आदेश जारी कर चूरू लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा आम चुनाव-2024 के दौरान प्रत्याशियों को चुनाव अभियान हेतु आवश्यक अुनमति के लिए एकल खिड़की व्यवस्था लागू कर परमिशन सेल का गठन किया है। जारी आदेशानुसार परमिशन सेल चुनाव अभियान हेतु वांछित सार्वजनिक सभाओं, रैली, जुलूस के आयोजन, लाउड स्पीकर के उपयोग, वाहनों के उपयोग, गैर व्यावसायिक सुदूर अनियंत्रित हवाई अड्डों, हैलीपेड के उपयोग हेतु आवश्यक अनुमति प्रदान करेगी।

एकल खिड़की व्यवस्था में पुलिस उप अधीक्षक चूरू वृत को परमिशन सेल का इन्चार्ज बनाया गया है तथा नगरपरिषद चूरू अधिशाषी अभियंता, चूरू नगरपरिषद अग्निशमन अधिकारी, जेविविएनएल अधिशाषी अभियंता व चूरू कलक्टे्रट उप विधि परामर्शी को सदस्य बनाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यानी ने सेल का गठन कर दायित्व सौंपते हुए आवश्यक निर्देश दिए है। उन्होंने परमिशन सेल इन्चार्ज पुलिस उप अधीक्षक चूरू वृत को प्राप्त आवेदन पत्रों के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त कर समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजनीतिक दल, अभ्यर्थी को परिशिष्ट-16 में कार्यक्रम, रैली आदि के लिए 48 घन्टे पूर्व सार्वजनिक सभाओं, रैली, जुलूस के आयोजन व लाउड स्पीकर के उपयोग हेतु अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। यदिहैलीपेड, एयरपोर्ट की अनुमति चाही गई है, तो आवेदन लैंडिंग से 24 घण्टे पूर्व प्राप्त होना चाहिए। आवेदनों का निस्तारण 48 घन्टे में परमिशन सेल इन्चार्ज प्रथम आगमन, प्रथम निर्गमन के आधार पर करेंगे। इस हेतु अन्य विभागों से अनुमति 36 घन्टे के अन्दर प्राप्त करेंगे।

राजनीतिक दल, अभ्यर्थी 07 दिवस तक के कार्यक्रम, रैली की अनुमति एक बार में ले सकते हैं। एक दिन में दो भिन्न स्थानों के लिए/समान स्थानों के लिए अलग-अलग समय होने पर अनुमति पृथक-पृथक लेनी होगी। एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में दो जिले होने की स्थिति में प्रत्याशी द्वारा यदि दोनों जिलों के क्षेत्रों में रैली, सभा, कार्यक्रम इत्यादि आयोजित किये जा रहे हैं, तो कार्यक्रम से संबंधित जिले के परमिशन सेल में आवेदन करना होगा। यातायात सम्बन्धी परमिशन की अलग से कोई आवश्यकता नहीं होगी।

परमिशन सेल के इन्चार्ज द्वारा अनुमति कार्य हेतु कलेक्ट्रेट, चूरू के कक्ष संख्या 03 (निजी सहायक, अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरू) में एकल खिड़की सेल की स्थापना चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के दिवस से कर दी गई है।

Related Articles

Back to top button